MCD Mayor Election: क्या आज दिल्ली को मिल पाएगा नया मेयर? पिछली बार कोशिश हुई थी फेल, मच गया था बवाल
दिल्ली नगर निगम में आज फिर मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए बैठक होगी. AAP को 150 और BJP को 113 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है. कांग्रेस के 9 पार्षद हैं और दो अन्य निर्दलीय हैं.
Delhi Mayor Election Today: दिल्ली नगर निगम (MCD) के सदन की बैठक मंगलवार को फिर से शुरू होनी है. इससे पहले पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा कि पिछली बैठक में आम आदमी पार्टी (AAP) के कड़े विरोध के बावजूद उपराज्यपाल के नियुक्त किए 'एल्डरमेन' पहले शपथ लेंगे. 6 जनवरी को नवनिर्वाचित एमसीडी परिषद की पहली बैठक महापौर और उपमहापौर के चुनाव के बिना स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि पहले 10 'एल्डरमेन' को शपथ दिलाने के पीठासीन अधिकारी के फैसले पर आप और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पार्षदों के बीच झड़प हो गई थी.
आप ने नगर निगम चुनाव में 250 सदस्यीय सदन में 134 सीटें हासिल कीं. पार्टी अपनी मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और डिप्टी मेयर दावेदार एले मोहम्मद इकबाल का चुनाव करेगी. 105 वार्ड जीतने वाली बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मेयर और कमल बागरी को डिप्टी के रूप में मैदान में उतारा है. 250 पार्षदों के अलावा, दिल्ली के 14 विधायक और 10 सांसद महापौर के लिए निर्वाचक मंडल बनाते हैं. 274 मतदाताओं में से AAP को 150 सदस्यों और बीजेपी को 113 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है. कांग्रेस के 9 पार्षद हैं और दो अन्य निर्दलीय हैं.
'मनोनीत सदस्य और एल्डरमेन पहले शपथ लेंगे'
पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में उम्मीद जताई कि इस बार एमसीडी सदन में कार्यवाही बिना किसी अप्रिय घटना के होगी. उन्होंने कहा, "मनोनीत सदस्य और 'एल्डरमेन' पहले शपथ लेंगे. फिर अन्य सदस्य शपथ लेंगे. मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह का मुद्दा बनाएगी, क्योंकि यह उनका नुकसान है. मुझे उम्मीद है कि हम महापौर का चुनाव कर पाएंगे."
'मनोनीत सदस्य बीजेपी के कार्यकर्ता हैं'
AAP ने आरोप लगाया था कि मनोनीत सदस्य बीजेपी कार्यकर्ता हैं और उन्हें महापौर के चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने के लिए पहले शपथ दिलाई जा रही थी. बता दें कि 'एल्डरमेन' उन लोगों को संदर्भित करता है जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं. हालांकि, महापौर चुनाव में उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है.
आज की बैठक का एजेंडा
एमसीडी की 24 जनवरी की बैठक के एजेंडे में उल्लेख किया गया है कि डीएमसी अधिनियम 1957 (2022 में संशोधित) के अनुसार, नामित पार्षद और सदस्य शपथ लेंगे. एजेंडे में कहा गया है, "डीएमसी अधिनियम 1957 (2022 में संशोधित) के अनुसार नामित पार्षद और सदस्य शपथ लेंगे, जिसके बाद महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होगा."
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