MCD स्कूल में छात्रा से गैंगरेप मामले में पकड़ा गया आरोपी, नशीला पदार्थ खिलाकर दिया वारदात को अंजाम
Delhi के एमसीडी स्कूल में एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इस घिनौने अपराध को 4 लोगों ने अंजाम दिया. मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
MCD School Girl Raped: दिल्ली के एमसीडी स्कूल (MCD School) में छात्रा से गैंगरेप (सामूहिक दुष्कर्म) के मामले में पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं. पुलिस का कहना है कि इस मामले के मुख्य आरोपी अजय कुमार (चपरासी) को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने बताया कि ये घटना 14 मार्च की है. स्कूल में वार्षिक परीक्षा चल रही है और पीड़िता का 15 मार्च को एग्जाम था, लेकिन वो पेपर देने नहीं पहुंची.
पुलिस के अनुसार, क्लास टीचर ने जब बच्ची के घर फोन किया तो उसकी मां ने बच्ची की तबीयत खराब होने की बात कही. हालांकि, बाद में उसने बताया कि स्कूल के चपरासी ने बच्ची के साथ गलत काम किया है. दरअसल, बच्ची के परिजन इस मामले की शिकायत नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ने 15 और 16 मार्च को पीड़िता के माता-पिता को काफी समझाया.
नशीला पदार्थ खिलाकर दिया वारदात को अंजाम
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल ने जोनल कमेटी को भी इस मामले से अवगत करवाया. इसके बाद, पुलिस को शिकायत दी गई. पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी अजय कुमार है, वहीं अन्य तीन आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि बच्ची को नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया था.
बच्ची की काउंसलिंग की गई
थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 'आरोपी चपरासी उसे स्कूल से एक अज्ञात स्थान पर ले गया और उसे कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और अपने साथियों के साथ गैंगरेप किया.' पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अमृता गुगुलोथ ने बताया कि गाजीपुर स्कूल की प्रिंसिपल ने बुधवार (22 मार्च) को घटना की सूचना दी. पुलिस ने बताया कि छात्रा को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी जांच और काउंसलिंग की गई.
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने बताया कि गाजीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण), धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.