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Unlock 4 में 1 सितंबर से क्या खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघर और बार? जानें
अधिकारियों ने बताया कि अनलॉक 4 में एक सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू हो सकती हैं. स्कूलों के खुलने की संभावना अभी नहीं है.
नई दिल्ली: एक सितंबर से शुरू हो रहे लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण ‘अनलॉक 4’ में सरकार द्वारा मेट्रो ट्रेन सेवाओं को परिचालन की अनुमति दिये जाने की संभावना है लेकिन स्कूलों और कॉलेजों के निकट भविष्य में खुलने की संभावना नहीं है. अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी.
बार संचालकों को भी अपने काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन यह इजाजत ग्राहकों द्वारा उसे घर ले जाने के लिए होगी. अब तक बार खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है.
शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा
एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में क्रमिक छूट के चौथे चरण ‘अनलॉक 4’ की जब शुरुआत होगी तब एक सितंबर से मेट्रो रेल सेवाओं को परिचालन की अनुमति दी जा सकती है.
हालांकि राज्यों में त्वरित परिवहन नेटवर्क के परिचालन की अनुमति के बारे में संबंधित राज्य सरकार वहां की कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के आधार पर निर्णय लेंगी.
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मार्च में मेट्रो सेवाएं निलंबित कर दी गयी थी. इस महामारी की वजह से देश में अब तक 31 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं.
स्कूल खुलेंगे?
अधिकारी ने बताया कि तत्काल स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जायेंगे लेकिन इस पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है कि विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को खुलने की अनुमति दी जाए या नहीं.
सिनेमाघर को लेकर हो सकता है फैसला
एक अन्य अधिकारी का कहना था कि सिनेमाघरों को एक सितंबर से खुलने की अनुमति देने की संभावना करीब-करीब नहीं है क्योंकि फिल्मकारों या सिनेमाघर मालिकों के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर चलने के नियम का अनुपालन करते हुए अपना कारोबारी काम करना वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं होगा.
अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों में केंद्र सरकार केवल प्रतिबंधित गतिविधियों का जिक्र करेगी, बाकी बहाल हो सकते हैं.अधिकारी के अनुसार राज्य सरकारें उन अतिरिक्त गतिविधियों पर अंतिम निर्णय ले सकती हैं जिन पर अनलॉक 4 के दौरान भी पाबंदी जारी रहे.
अनलॉक 4 के दिशानिर्देश इस सप्ताह के आखिर तक जारी किये जा सकते हैं. देशभर में निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से बना रहेगा. फिलहाल मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंज पार्क, थियेटर, बार , ऑडिटोरियम, अन्य सभागार और ऐसे अन्य स्थान प्रतिबंधित गतिविधियों के अंतर्गत हैं.
अगले महीने सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां, खेलकूद, मनोरंजन,अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य समागम पर पाबंदी बने रहने की संभावना है. एक जून से लॉकडाउन में छूट की ‘अनलॉक’ की प्रक्रिया शुरू हुई थी.
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