नई दिल्लीः दिल्ली मेट्रो ने पिछले करीब 11 महीनों के दौरान ट्रेन के फर्श पर बैठे पकड़े गये लोगों से 38 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया है. यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाब में सामने आई है.


51,000 लोगों से वसूल किए गए 90 लाख रुपये
गंदगी फैलाने, बाधा पैदा करने, सही टोकन के बिना सफर करने और अधिकारियों के काम में बाधा डालने सहित अलग-अलग अपराधों के लिए जून 2017 से मई 2018 के बीच 51,000 लोगों से कुल 90 लाख रुपये वसूल किये गये.


एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने कहा कि इनमें से सबसे ज्यादा 38 लाख रुपये फर्श पर बैठने वालों से वसूल किए गए. एक अनुमान के मुताबिक ट्रेन के फर्श पर बैठने के लिए19,026 लोगों पर जुर्माना लगाया गया. मेट्रो के नियमों के मुताबिक, मेट्रो ट्रेन के फर्श पर बैठना सार्वजनिक शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है और इसके लिए 200 रुपये का जुर्माना है.


ब्लू लाइन में यात्री ने छत पर भी किया सफर, लगा 50 रुपये जुर्माना
डीएमआरसी के मुताबिक पिछले साल जून से लेकर इस साल मई तक 51,441 लोगों पर जुर्माना लगाया गया और कुल 89,94,380 रुपये वसूल किये गये. मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रेन की छत पर यात्रा करने का भी एक मामला दर्ज किया गया जिसके लिए अपराध करने वाले से 50 रुपये का जुर्माना वसूला गया.


येलो लाइन पर सबसे ज्यादा जुर्माना वसूला
येलो लाइन पर सबसे ज्यादा जुर्माना 39,20,220 रूपया वसूल किया गया.


अन्य अपराध के लिए भी वसूला गया जुर्माना
अन्य अपराध जिसमें जुर्माना वसूल किया गया उनमें टोकन ले जाते हुये, आपत्तिजनक सामग्री ले जाते हुये, गैरकानूनी तरीके से प्रवेश और मेट्रो की पटरियों पर चलना शामिल है. कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आया कि फर्श पर बैठने के लिए जुर्माना क्यों वसूल किया गया.


द्वारका से नोएडा रोजाना यात्रा करने वाली दीपिका भाटिया को मेट्रो से घर पहुंचने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगता है. उन्होंने कहा, ‘‘मेरे पास दिन भर काम करने के बाद खड़े होने की ताकत नहीं रहती है.’’ उन्होंने कहा कि वह समझती है कि यह अपराध है लेकिन इसके पीछे का कारण पता नहीं.