Satyendar Jain Case: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ED को नोटिस, दिल्ली HC ने दो हफ्ते में मांगा जवाब
Satyendar Jain: न्यायिक हिरासत में चल रहे 'आप' के मंत्री सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अर्जी दाखिल की थी.
![Satyendar Jain Case: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ED को नोटिस, दिल्ली HC ने दो हफ्ते में मांगा जवाब Delhi minister Satyendar Jain plea Delhi High Court seeks response from ED regular bail in money laundering case Satyendar Jain Case: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ED को नोटिस, दिल्ली HC ने दो हफ्ते में मांगा जवाब](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/09/16/c3addf3a7b08426e8826c8c1856075981663295931464379_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Satyendar Jain Regular Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है. कोर्ट ने ईडी से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. सत्येंद्र जैन ने हाल में निचली अदालत की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से जांच चल रही है.
सत्येंद्र जैन के मुताबिक, उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है. उन्होंने अदालत से कहा था कि वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि गवाहों को प्रभावित कर सकें और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकें.
Delhi High Court seeks response of ED on jailed Delhi minister Satyendar Jain's plea seeking regular bail in money laundering case. Jain's bail plea was recently dismissed by the trial court.
— ANI (@ANI) December 1, 2022
(File photo) pic.twitter.com/NWjYcwSOna
कोर्ट में सत्येंद्र जैन की दलील
सत्येंद्र जैन के मुताबिक, उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है. उन्होंने जमानत याचिका दायर करते वक्त अदालत से कहा था कि वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि गवाहों को प्रभावित कर सकें और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकें. प्रवर्तन निदेशालय ने 30 सितंबर 2017 को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था. हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करते समय सत्येंद्र जैन ने कहा था कि उन्हें राहत दिए जाने में कोई जोखिम नहीं है.
पांच करोड़ की हेराफेरी मामले में आरोपी
निचली अदालत ने 17 नवंबर को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सत्येंद्र जैन पहली नजर में आपराधिक कृत्य के तहत आने वाली आय को छिपाने में शामिल थे. जैन की ओर से दलील दी गई थी कि उनके पास ऐसा कोई धन नहीं है, इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला नहीं बनता है. याचिका में कहा गया था कि केवल कुछ जानकारी के आधार पर विशेष न्यायाधीश और ईडी ने गलत अर्थ निकाला, जो पीएमएलए के तहत अपराध का कारण नहीं हो सकता है. पांच करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को इस साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था.
सत्येंद्र जैन मसाज विवाद पर घमासान
हाल में सत्येंद्र जैन के जेल में कथित मसाज लेते हुए वीडियो वायरल हुए हैं. जैन के कथित मसाज वाले वीडियो को लेकर बीजेपी सीएम केजरीवाल और दिल्ली की 'आप' सरकार को लगातार घेर रही है. वायरल वीडियो लेकर सीएम केजरीवाल ने 30 नवंबर को एबीपी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में पलटवार करते हुए कहा कि उनकी (बीजेपी) और हमारी राजनीति में यही अंतर है. उन्होंने कहा था कि बीजेपी वीडियो बनाती है और झूठे आरोप लगाती है, अगर 15 साल उसने काम किया होता तो आज वीडियो से काम नहीं लेती. उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती है, अगर बीजेपी काम करती तो वीडियो का सहारा नहीं लेना पड़ता.
बता दें कि इससे पहले बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाने पर 'आप' सरकार ने कहा था कि चिकित्सक की सलाह पर जैन को जेल में फिजियोथेरेपी दी जा रही है. इसके बाद बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि जैन की मसाज करने वाला शख्स पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद रेप का आरोपी है.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)