Satyendar Jain 14 Days Judicial Custody: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किये गए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया गया है. सोमवार को ईडी की हिरासत खत्म होने पर सत्येंद्र जैन को राउज़ एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया गया था. जैन के वकील द्वारा उनकी जमानत के लिए अर्जी भी दायर की गई लेकिन ईडी के वकील ने कहा कि जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें वक्त चाहिए. ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त की मांग की है, जिसके बाद जमानत पर सुनवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए टाल दी गयी है.
ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत में यहां तक कहा कि सत्येंद्र जैन दवा न लेकर जानबूझकर कर ऐसा माहौल बनाना चाहते है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर ज़मानत मिल जाए. वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष कहा कि सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य वाकई में खराब है, ये कोई बहाना नहीं है. वहीं खराब स्वाथ्य उनकी जमानत याचिका का एकमात्र आधार नहीं है.
सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन 13 दिन तक ईडी की हिरासत में रह चुके हैं, यही कारण रहा कि आज ईडी की तरफ से उनकी हिरासत नहीं मांगी गई. और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल के सामने ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पेश हुए. उन्होंने दलील रखते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए हमें वक़्त चाहिए. पहले ज़मानत अर्जी को देखना होगा. इसलिए सुनवाई को कल के लिये टाल दिया जाए.
ईडी की कोर्ट में दलील
एएसजी एसवी राजू ने अदालत के सामने ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपार्ट बताती है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है. उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है. इसके लिए दवाई दी गई, लेकिन वो जानबूझकर कर दवाई नहीं ले रहे हैं. सत्येंद्र जैन को वही दवाई लेने को कहा गया है, जो मैं खुद लेता हूँ. सत्येंद्र जैन दवा न लेकर जानबूझकर कर ऐसा माहौल बनाना चाहते है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर ज़मानत मिल जाए.
सत्येंद्र जैन के वकील ने क्या कहा?
वहीं सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की तरफ से पेश हुए वकील हरिहरन ने अदालत के सामने दलील देते हुए कहा कि जमानत अर्जी में सिर्फ स्वास्थ्य को आधार नहीं बनाया गया है. पिछली बार जब उन्हें अदालत में पेश किया गया था, तो पेशी के बाद अदालत परिसर में उनकी तबीयत खराब हो गई थी. यही वजह है कि उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए भी जमानत अर्जी दाखिल करनी पड़ी है. जमानत पाने के लिए ये कोई बहाना नहीं बनाया जा रहा. उनकी तबीयत वाकई में खराब है. ईडी (ED) ने उनकी गिरफ्तारी कर रिमांड पर पूछताछ कर ली है. इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है. सभी सबूत दस्तावेज के रूप में है, जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है.
ये भी पढ़ें: