Delhi Murder Case: दिल्ली मर्डर केस के आरोपी साहिल के खिलाफ चार्जशीट का रोहिणी कोर्ट ने लिया संज्ञान, पॉक्सो की धारा भी जुड़ी
Delhi Murder: दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में लड़की की बेरहमी से हत्या के आरोपी साहिल के खिलाफ पॉक्सो की धारा भी जोड़ दी गई है. मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 जुलाई को रखी गई है.
Delhi Murder Case: दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरी राजधानी को हिला कर रख दिया. आरोपी साहिल ने लड़की पर चाकू और पत्थर से कई वार किए. वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है. दरअसल, आरोपी साहिल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर रोहिणी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और उसके खिलाफ मर्डर के अलावा पॉक्सो की धारा भी जोड़ी गई है.
आरोपी साहिल के मामले को लेकर सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई रखी गई है. जिसमें आगे आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी. साहिल को लेकर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (28 जून) को रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. साहिल ने 20 से अधिक बार चाकू से ताबड़तोड़ वार करने और फिर पत्थर से कुचलकर एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी थी.
चार्जशीट में ये चीजें हैं शामिल
चार्जशीट के मुताबिक, साहिल और मृतका दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे. 27 मई को दोनों के बीच शाम के वक्त किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और साहिल ने बदला लेने की ठान ली थी. 28 मई को जब लड़की कम्युनिटी टॉयलेट की तरफ जा रही थी तभी उसने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस के पास ऐसे कई सबूत हैं जिनकी मदद से आरोपी साहिल को सजा दिलाने में मदद मिलेगी.
इतना ही नहीं पुलिस ने जांच के दौरान चाकू, कपड़े और जूते बरामद करने के बाद सीसीटीवी फुटेज, वॉयस सैंपल, बायोलॉजिकल एविडेंस भी इकट्ठे किए. चार्जशीट के मुताबिक, कुल मिलाकर 14 बायोलॉजिकल, एक केमिकल, 4 फिजिक्स और एक साइबर एक्जीबिट एफएसएल रोहिणी कोर्ट को भेजे गए थे और इनकी रिपोर्ट भी समय पर जांच एजेंसी को सौंप दी गई थी. वहीं नाबालिग लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने बताया था कि पीड़िता के शरीर पर चोट के 34 निशान मिले थे.
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