Delhi NCR Air Pollution Issue: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या जारी है. गुरुवार को यहां की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई. खतरे को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में खराब होती एयर क्वॉलिटी को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण के तहत विभिन्न उपायों व पाबंदियों को लागू करने का फैसला किया. ये पाबंदियां आज से लागू हो जाएंगी. आइए जानते हैं चौथे चरण में क्या होगा और क्या नहीं.
चौथे चरण के तहत निर्धारित उपाय
- दिल्ली-एनसीआर में चार पहिया डीजल हल्के मोटर वाहनों के चलने पर प्रतिबंध; बीएस-6, आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छूट दी गई है.
- दिल्ली में इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाले ट्रकों के अलावा अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध. आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों को छूट दी गई है.
- दिल्ली-एनसीआर में राजमार्ग, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन जैसी ‘लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स’ में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक.
- एनसीआर में स्वच्छ ईंधन पर न चलने वाले सभी उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया गया, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी, जहां एनसीआर के लिए स्वीकृत ईंधन की मानक सूची के अनुसार ईंधन के अलावा पीएनजी बुनियादी ढांचा और आपूर्ति नहीं है. हालांकि, दूध और डेयरी इकाइयों जैसे उद्योगों और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों या यंत्रों, औषधियों और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों को इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी.
- राज्य सरकारें स्कूल बंद करने, गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों, वाहनों के लिए सम-विषम योजना पर निर्णय लें.
- केंद्र, राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने का निर्णय ले सकती है.
- राजधानी में दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध. आवश्यक वस्तुओं को ले जाने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छूट दी गई है.
दिल्ली में GRAP-4 लागू करने के CAQM के डायरेक्शन के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है. 4 नवंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी. पर्यावरण विभाग और अन्य संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे.
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