Supreme Court On Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है. सोमवार (25 नवंबर) को मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाकों में फिलहाल ग्रैप 4 लागू रहेगा. वहीं, स्कूलों के खुलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी कल तक तय करे कि स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी. अगली सुनवाई गुरुवार (28 नवंबर) को 3.30 बजे होगी.


कोर्ट ने कमेटी से कहा कि वह प्रदूषण के स्तर को देखते हुए उन विकल्पों पर विचार करे, जिससे कि यह देखा जा सके कि कैसे शिक्षण संस्थानों को खोलना है. क्योंकि शिक्षण संस्थान नहीं खुलने की वजह से लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे भी हैं, जिनको मिड डे मील भी नहीं मिल पा रहा. कमीशन यह भी देखे कि क्या 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल (फिजिकल एजुकेशन) खोला जा सकता है.


ग्रैप-4 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?


अदालत ने कहा कि जब तक हम इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाते कि प्रदूषण के स्तर में कमी आ रही है तब तक हम ग्रैप-3 से नीचे आने पर विचार नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि हमको यह भी देखना होगा कि ग्रैप-4 के चलते जो निर्माण कार्य बंद हुआ है, उसके चलते मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही. उसके लिए तमाम राज्य लेबर सेस के तहत जुटाए गए पैसे से उनकी मदद करें. 20 से 23 नवंबर तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे पता चला है कि दिल्ली और एनसीआर में इस दौरान प्रदूषण का स्तर 300 से लेकर 419 के बीच रहा है.


'वाहनों की चेकिंग में गंभीर चूक'


कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आई है जो यह बताती है कि कोर्ट की पिछली सुनवाई के बाद ही कई एंट्री पॉइंट पर पुलिस तैनात की गई है, इससे पहले पुलिस के पास सही से निर्देश तक नहीं थे कि किस तरह के वाहनों को रोकना है और किसको नहीं. यह दिखाता है कि किस तरह से ग्रैप 4 लागू होने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और यह गंभीर चूक है.


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