नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और धुंध की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त दिख रहा है. प्रदूषण के मसले पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचीव को फरमान सुनाते हुए कहा कि 7 दिन में प्रदूषण से निपटने के कड़े उपाय करें. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठंड बढ़ने के साथ कोहरा बढ़ेगा. हमेशा की तरह धुएं से मिल कर प्रदूषण बढ़ाएगा. आप तुरंत सक्रिय हो जाइए. हम देश की राजधानी को ऐसे हाल में नहीं देखना चाहते हैं.


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान पंजाब, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. दोपहर में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने में नाकाम पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई.


पंजाब के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कहा कि हम आपको अभी निलंबित कर देंगे. आप किस बात के मुख्य सचिव हैं? पूरा अमला लगा दीजिए, संसाधन लगा दीजिए, पर अब पराली नहीं जलनी चाहिए, मशीन खरीदने, उसे किसानों को देने पर रोडमैप पेश कीजिए.


सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने पंजाब के मुख्य सचिव को कहा कि क्या आपके पास फंड हैं? अगर आपके पास नहीं हैं तो प्लीज हमें बता दीजिए. हम आपको पराली जलाने के मुद्दे से निपटने के लिए फंड देंगे. जस्टिस मिश्रा ने ये भी कहा कि हम पराली जलाने की घटनाओं के मुद्दे पर तुरंत एक्शन चाहते हैं. ऐसा लगता है कि राज्य सरकार और अधिकारियों के बीच इस स्थिति से निपटने के लिए कोई संयोजन नहीं है.


इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की कोशिश का हवाला दे रहे राज्य के मुख्य सचिव से भी सवाल किया. उन्होंने कहा, "कहां हैं स्मार्ट सिटीज़? सारा फंड कहां लग रहा है?." आप कभी कॉलोनियों में गए? अंदर की सड़कों का क्या हाल है? देश में हर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है. कम से कम राजधानी तो ठीक हो.


बता दें कि दिवाली के समय से ही दिल्ली-एनसीआर पर धुंध की चादर छाई हुई है. प्रदूषण की समस्या इतनी खतरनाक है कि लोग घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं. सड़कों पर लोग मुंह में मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं. दिल्ली की हवाएं दमघोटू हो चुकी है.


दिल्ली-NCR प्रदूषण मामलाः SC ने पंजाब के मुख्य सचिव को फटकारा, कहा- आपको अभी निलंबित कर देंगे


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