Delhi Covid Cases: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. शाम के करीब चार बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 331 मामलों की पुष्टि हुई है, जो कि 9 जून के बाद सबसे अधिक केस है. इस साल नौ जून को 337 मामले सामने आए थे और संक्रमण की दर 0.46 दर्ज की गई थी. उस दिन महामारी से 36 मरीजों की मौत हुई थी.


नए मामले के बाद संक्रमण दर (Positivity Rate) बढ़कर 0.68 प्रतिशत हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अब तक 14,43,683 मामलों की पुष्टि हुई है. वहीं इनमें से 14,17,288 मरीज संक्रमण से उबरे हैं. 25,106 मरीजों की मौत हुई है. इस समय 1289 मरीजों का इलाज चल रहा है. 


शहर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. रविवार को 290, शनिवार को 249, शुक्रवार को 180, गुरुवार को 118, बुधवार को 125, मंगलवार को 102 मामले आए थे. दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के 142 मामलों की पुष्टि हुई है.


Delhi Night Curfew
दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के कारण सोमवार को रात 11 बजे से सुबह के पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान मरीजों और गर्भवती महिलाओं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने वाले लोगों और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने-जाने वालों को छूट दी जाएगी.


दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू से छूट पाने वालों में आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और मीडियाकर्मी भी शामिल हैं.


उसमें कहा गया कि कोविड टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को एक वैध पहचान-पत्र और टीकाकरण केंद्र पर लिये गये समय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर छूट दी जाएगी. भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों और उम्मीदवारों को भी वैध पहचान और प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति दी जाएगी. आदेश में कहा गया कि छूट प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को रात के कर्फ्यू के दौरान बाहर पाए जाने पर एक वैध पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा.


डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई थी, और यह देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण की दर बढ़ने के साथ-साथ वायरस के नये ओमिक्रोन स्वरूप के मामले भी बढ़े हैं.


आदेश के अनुसार भोजन, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स और दवाएं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दूरसंचार और इंटरनेट केबल सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट में दुकानें चलाने वाले लोग , बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण, आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों, विमानन और संबंधित सेवाओं को भी छूट दी जाएगी.