Delhi Night Curfew e-Pass: दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के लिए कैसे बनेगा ई-पास? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल
COVID-19 e-Pass for Delhi Night Curfew: दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है. इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह छूट दी गयी है.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. रात्रि कर्फ्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभाव में रहेगा. उन्होंने बताया कि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा.
रात्रि कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान की आवाजाही के अलावा सभी तरह के आवागमन पर पाबंदी लगाई गयी है. इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह छूट दी गयी है.
दिल्ली में ईपास की भी सुविधा, जानें कैसे बनेगा ई पास इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ई पास की सुविधा भी दी है. इस ई पास के जरिए दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू के दौरान छूट भी दी जा सकती है. दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही जिला प्रशासन भी ई-पास जारी करेगा.
नाइट कर्फ्यू से छूट (वैध आई-कार्ड दिखाकर)
- स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी
- सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी.
- गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी
- अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी
- अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा
इनके लिए जरूरी होगी e-paas की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी
- राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें
- बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग,
- खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी
- पेट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट
- पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस
- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
- कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे लोग
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