नई दिल्ली: देश के कई दूसरे शहरों की तरह दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जा रहा. हाई कोर्ट की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिल्ली सरकार ने यह जानकारी दी. दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि इस मसले पर विचार चल रहा है. केजरीवाल सरकार रात में कर्फ्यू लगाने के संबंध में तीन से चार दिन में फैसला कर सकती है. हालांकि, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.


दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने अतिरिक्त स्थायी वकील सत्यकाम के साथ मिलकर जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष यह अभ्यावेदन दिया. अदालत ने सवाल किया था कि क्या दिल्ली सरकार रात में कर्फ्यू लागू करेगी. केंद्र ने 25 नवंबर को जारी ताजा दिशा निर्देशों में नाइट कर्फ्यू लगाने की मंजूरी दे दी है.


तीन से चार दिन में फैसला किया जाएगा
दिल्ली सरकार ने कहा, "हम रात्रि कर्फ्यू लगाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं. इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है." अदालत ने पूछा कि यह फैसला कितनी जल्दी लिया जाएगा. उन्होंने कहा, "सक्रियता से विचार कर रहे हैं? क्या आप उतनी सक्रियता से विचार कर रहे हैं, जितना कोविड-19 सक्रिय है?" दिल्ली सरकार के वकील ने उत्तर दिया, "संभवत: तीन से चार दिन में फैसला किया जाएगा."


अदालत दिल्ली में कोविड-19 संबंधी जांच बढ़ाने और जल्दी परिणाम देने के संबंध में वकील राकेश मल्होत्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसके ताजा दिशा निर्देशानुसार राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के आंकलन के बाद स्थानीय प्रतिबंध लागू कर सकते हैं, जिनमें रात में कर्फ्यू लागू करना शामिल है. केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि हालांकि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर लॉकडाउन लगाने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र की अनुमति लेनी होगी.


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