नई दिल्ली: कोरोना को रोकने के लिए अब दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के 2 जिलों गाजियाबाद और नोएडा ने दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया है. इतना ही नहीं किसी की भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. सिर्फ सरकारी अधिकारियों या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को आने जाने दिया जाएगा जिनके पास नोएडा में आने की जरूरी वजह होगी.


दरअसल मंगलवार की सुबह गाज़ियाबाद प्रशासन ने दिल्ली से सटी सीमाओं को सील कर दिया था. जिसके बाद नोएडा प्रशासन ने भी मंगलवार रात को दिल्ली से लगी अपनी सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया कि बुधवार से सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा.


नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से दिल्ली में रह रहे उन लोगों के लिए कठिनाई पैदा हो सकती है जिन्हें आपातकाल स्थिति में दिल्ली से बाहर जाना हो. ऐसे में दिल्ली से उन्हें बाहर जाने या दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मूवमेंट पास केवल आपातकालीन स्थिति में ही उपलब्ध कराया जाएगा. उसमें भी तब जब कोई मेडिकल इमरजैंसी हो.


आइये जानते हैं कि आंखिर किन परिस्थितियों में मूवमेंट पास उपलब्ध होगा और उसके लिए क्या शर्ते लागू होंगी?


दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तभी से लोगों को घर से बाहर निकलने की या दूसरे राज्यों में जाने की अनुमती नहीं है. अगर किसी को कोई जरूरी काम से बाहर जाना है तो उसके लिए मूवमेंट पास बनाए जा रहे थे. हालांकि जब से लॉकडाउन-2 शुरू हुआ है और इसे सख्ती से लागू करने की बात आई है तो मूवमेंट पास को बनाने में और भी ज्यादा सख्ती की जा रही है, साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ दी गई है. अभी की बात करें तो केवल उन्हीं लोगों को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है, जिन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी है. मसलन किसी व्यक्ति की पत्नी दूसरे राज्य में रह रही है और उसके प्रसव हुआ है या होने वाला है या किसी का कोई परिजन सख्त बीमार है और उस व्यक्ति का उनके पास पहुंचना बेहद जरूरी है. ऐसे में उस व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े सभी दस्तावेज पुलिस कार्यालय या डीएम कार्यालय में आवेदन करें. जिसकी अब ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है.


इसके अलावा जिस व्यक्ति को भी दिल्ली से बाहर ट्रेवल करना है, उसे एक डॉक्टर से अपना ट्रेवल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेना होगा. अगर सभी दस्तावेज और आपातकाल की वजह से पुलिस या फिर डीएम कार्यालय संतुष्ट होता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को मूवमेंट पास जारी कर दिया जाएगा. वहीं मीडियो पर्सनल्स के लिए भी गाइडलाइन्स जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ कल के लिए ही मीडिया कर्मियों को आइडी कार्ड की मदद से जाने दिया जाएगा. इसके बाद सभी को पास दिखाना अनिवार्य होगा जो डीएम ऑफिस की मदद से बनवाया जा सकता है.


उदाहरण के तौर पर अभी चंद दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले एक शख्स की पत्नी को प्रसव हुआ. उनकी पत्नी गांव में ही थी. ऐसे में इस शख्स को अपने गांव पहुंचना बहुत जरूरी था. उसने साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस से आवेदन किया और अपनी मजबूरी बताई. इसके अलावा पत्नी के उपचार से जुड़े सारे दस्तावेज भी प्रस्तुत किए और अपना ट्रेवल फिटनेस सर्टिफिकेट पुलिस को उपलब्ध कराया.  जिसके बाद पुलिस ने सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें पास उपलब्ध कराया. इस शख्स ने गांव पहुंचकर दिल्ली पुलिस को सूचना भी दी कि उनकी पत्नी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है और साथ ही दिल्ली पुलिस को सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया.


जिस भी व्यक्ति को दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य में जाना है तो उसे भी इमरजेंसी परिस्थिति प्रशाषन या पुलिस को बतानी होगी. उसके साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे. कारण और दस्तावेज पुलिस या डीएम ऑफिस के सामने प्रस्तुत करने होंगे, उसके बाद ही उसे पास उपलब्ध कराया जा सकेगा.


आवश्यक वस्तु सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट


नोएडा प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तु से जुड़ी सेवाओं को पहले जैसे ही छूट मिलती रहेगी. जो भी व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं से जुड़ा है, उसके आने जाने पर कोई रोक-टोक नहीं होगी. उन्हें जो भी मूवमेंट पास जारी किए हुए हैं, वह वैद्य रहेंगे.