(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
दिल्ली: नॉर्थ दिल्ली नगर निगम ने अवैध पशु घर और डेयरी संचालकों के खिलाफ जुर्माने की राशि बढ़ाई
उत्तरी दिल्ली में अवैध पशु घर और डेयरी संचालकों की मनमानी के खिलाफ नगर निगम ने कड़ा फैसला लिया है. उसका कहना है कि जुर्माने की राशि 100-500 रुपए को बढ़ाकर 5 हजार रुपए किया जा रहा है. उसे उम्मीद है कि निगम के इस कदम से सड़कों पर आवारा पशुओं का फिरना बंद हो जाएगा.
दिल्ली: नॉर्थ दिल्ली नगर निगम ने अवैध पशु घरों पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है. आंतरिक सर्वेक्षण में पाया गया है कि उत्तरी दिल्ली में 266 अवैध डेयरी संचालित हैं, जिसके बाद क्षेत्र में आनेवाले अवैध पशु घरों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया. नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में नेता सदन योगेश वर्मा ने कहा, "नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक, निगम को जुर्माना लगाने की शक्ति है. अवैध पशु घर चलानेवालों पर 5 हजार का चालान किया जाएगा."
अवैध पशु घरों पर लगाया जाएगा 5 हजार रुपए का जुर्माना
उन्होंने आगे बताया कि अवैध डेयरी के संचालन से पर्यावरण को खतरा पहुंच रहा है क्योंकि ये अपशिष्ट निस्तारण नियमों का पालन नहीं करते हैं. उनका कहना है कि निगम के इस कदम से सड़कों पर आवारा पशुओं की मुसीबत को काबू करने में मदद मिलेगी. वर्मा के मुताबिक, अवैध डेयरी पर अभी 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये पर्याप्त साबित नहीं हो रहा है. इससे पहले नॉर्थ दिल्ली नगर निगम ने अवैध डेयरी मालिकों के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई की है.
अवैध डेयरी संचालकों की मनमानी पर रोक की कवायद
2019 से 956 चलान जारी करने समेत पुलिस को मामला दर्ज करने और दिल्ली जल बोर्ड को पानी की आपूर्ति रोकने को कहा गया है. इसके बावजूद समस्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई. आवारा पशु मुख्य बाजार समेत कई जगह की ट्रैफिक जाम कर देते हैं. सड़कों पर घूमने वाले पशुओं में ज्यादातर बैल, नर बछड़े या गाय दूध देना बंद कर चुके होते हैं. पशु मालिक और अवैध डेयरी संचालक पर आर्थिक रूप से बोझ बन जाने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है.
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