दिल्ली ऑड-ईवन: जानिए किन वाहनों को मिली छूट, किन को नहीं? नियम तोड़ने पर कितना होगा फाइन
दिल्ली में ऑड-ईवन 4 से 15 नवंबर तक लागू होगा. जानिए इसको लेकर इस बार क्या नियम है ?
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में ऑड-ईवन को लेकर ऐलान कर दिया है. इस बार ऑड-ईवन 4 से 15 नवंबर तक लागू होगा. इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑड-ईवन सोमवार से शनिवार तक लागू रहेगा, रविवार को छूट मिलेगी. ऐसे में आइए जानते हैं इस बार किन वाहनों को छूट मिली है और किन वाहनों को ऑड-ईवन के दायरे में शामिल किया गया है. साथ ही नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना देना होगा यह भी जानते हैं.
किसे नियम लागू होने के बाद भी मिलेगी छूट
-प्रधानमंत्री और अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गाड़ी को छूट मिली है.
-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यूपीएससी अध्यक्ष, चीफ चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, कैग, उप सभापति राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकायुक्त की गाड़ियों को छूट मिली है.
Delhi CM: Vehicles of Supreme Court Judges, UPSC Chairperson, Cheif Election Commissioner, Election Commissioners, CAG, Dy Chairman Rajya Sabha, Dy Speaker of Lok Sabha, Lt Governor of Delhi, Judges of Delhi High Court, Lokayukta and emergency services will be exempt. #oddeven
— ANI (@ANI) October 17, 2019
-स्कूल बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियों को छूट मिली है. -मरीजों को ले जाने वाली गाड़ियों को छूट मिली है. - इस बार दोपहिया वाहनों को छूट मिली है -इमरजेंसी वाहनों को छूट मिली है.
-जिस गाड़ी में सिर्फ महिलाएं होंगी उन्हें ऑड-ईवन नियम से छूट मिलेगी.
-जिस गाड़ी में महिलाओं के अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उन्हें भी ऑड-ईवन से फ्री रखा जाएगा.
-सार्वजनिक वाहनों पर लागू नहीं होगी यह व्यवस्था
किन्हें नहीं मिलेगी छूट
-CNG गाड़ियों को इस बार छूट नहीं मिलेगी -दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों को छूट नहीं मिलेगी -दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों पर नियाम लागू होंगे.
कितना लगेगा जुर्माना
अगर आप ऑड-इवन के नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 4000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
क्या है ऑड-ईवन ऑड-ईवन के दौरान सरकार ऑड और ईवन नंवबर प्लेट के वाहनों के लिए दिन तय करती है कि एक दिन ऑड नंबर के वाहन चलेंगे और एक दिन ईवन नंबर की गाड़ियों को सड़क पर उतरने की मंजूरी मिलेगी.