नई दिल्ली: प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से 15 नवंबर तक गाड़ियों पर ऑड इवन नियम लागू किया है. इसके तहत जिन गाड़ियों के नम्बर की आखिरी डिजिट ऑड (विषम) नम्बर होगी वो गाड़ियां 4, 6, 8, 12 और 14 नवम्बर को नहीं चलेंगी और जिन गाड़ियों के नम्बर की आखिरी डिजिट इवन(सम) होगी वो गाड़ियां 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को सड़को पर नहीं चलेगी. ये नियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहेगा और नियम तोड़ने पर चार हजार रुपए का जुर्माना लगेगा.
दोपहिया वाहन- महिलाएं नियम से बाहर
ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. वहीं इस बार प्राइवेट सीएनजी गाड़ियों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है. इस ऑड- ईवन से महिलाओं को छूट दी गई है. कोई भी गाड़ी जो महिला चला रही हो उसे ऑड-ईवन से छूट मिलेगी. ऐसी गाड़ी जिसमें महिला के साथ 12 साल तक का बच्चा हो, उसे भी छूट मिलेगी.
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वहीं, ऑड ईवन से इलेक्ट्रिक वाहनों को भी छूट देने की घोषणा की गई है. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की ओर से दिल्ली सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने का आग्रह किया गया था. हालांकि इस बार सीएनजी गाड़ियाों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है.
लग सकता है 4000 रुपए का जुर्माना
दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम के लिए अपने दफ्तरों के समय में बदलाव किए हैं. 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे. वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक काम करेंगे. रविवार के दिन कोई प्रतिबंध नहीं होगा. दूसरे राज्यो के रजिस्ट्रेशन नम्बर वाली गाड़ियों पर भी ये नियम लागू होंगे. नियम उल्लंघन करने वालो को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.
61 अतिरिक्त ट्रिप्स भी करेगी दिल्ली मेट्रो
गौरतलब है कि पिछले दो बार से ऑड इवन के दौरान जुर्माने की रकम 2000 रुपए ही थी. ऑड इवन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए सरकार 2000 अतिरिक बसें लाई है. 5000 सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया है. इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो 61 अतिरिक्त ट्रिप्स भी करेगी.
सरकार के मुताबिक ओला, उबर जैसी कैब कंपनियों को परामर्श जारी किये गये हैं कि योजना के दौरान दामों में इजाफा नहीं किया जाए. ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से भी अतिरिक्त किराया नहीं वसूलने को कहा गया है.