Delhi Ordinance 2023 Bill: दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश (Delhi Ordinance) से संबंधित बिल सोमवार (31 जुलाई) को संसद (Parliament) में पेश किया जायेगा. सूत्रों ने बुधवार (26 जुलाई) को ये जानकारी दी. पीएम मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी. 


केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश 19 मई को जारी किया था. इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्रधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा, जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा. 


आप सरकार कर रही विरोध


दिल्ली की आप सरकार ने इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध किया है. अध्यादेश जारी होने से एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार को सेवा से जुड़े मामलों का नियंत्रण प्रदान कर दिया था. हालांकि उसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से जुड़े विषय नहीं दिये गए. कोर्ट के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे. 


अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों से मांगा सहयोग


केंद्र की ओर से अध्यादेश जारी होने के बाद ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया था. कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा है. दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संसद में इस बिल का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगा है. 


कांग्रेस समेत कई पार्टियां करेंगी समर्थन


अरविंद केजरीवाल ने समर्थन जुटाने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है. कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत कई पार्टियों ने आप का समर्थन करने की बात कही है. 


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