(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
दिल्ली: ओवर-स्पीडिंग और रेड लाइट जम्प करने वालों की खैर नहीं, ट्रैफिक पुलिस की तीसरी आंख रखेगी नजर
तय सीमा से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने और रेड लाइट जम्प कर निकल जाने वाले लोगों को भी अब आसानी से पकड़ा जा सकेगा. सीएसआर प्रोजेक्ट के राजधानी में ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो इन गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे.
नई दिल्ली: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए राजधानी दिल्ली में नई पहल की गई है. कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (सीएसआर) प्रोजेक्ट के अंतर्गत मारुति उद्योग फाउंडेशन द्वारा अब तक दस जगहों पर लाल बत्ती पर न रुकने वाले वाहनों का कैमरा के जरिए पता लगा लिया जाएगा. इससे ट्रैफिक पुलिस वालों का वक़्त तो बचेगा ही साथ ही ऐसे वाहनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे- पीछे भागना भी अब पुराने ज़माने की बात हो जाएगी.
राजधानी की कुछ जगहों पर इन यंत्रो को फिलहाल लगा दिया गया है उनमें वीआईपी क्षेत्र मोती बाग से लेकर शांति पथ के अलावा भीकाजी कामा प्लेस- अफ्रीका एवेन्यू रिंग रोड, मूलचंद रिंग रोड, सराई काले खां रिंग रोड, लाल साई रोड से लेकर लाजपत नगर क्षेत्र इत्यादि शामिल हैं वहीं मायापुरी चौक पर कैमरा लगाने का काम चल रहा है.
लाल बत्ती पर वाहन न रोकना जितना बड़ा उलंघन है उतना ही बड़ा उलंघन तय सीमा से ज़्यादा रफ्तार से वाहन दौड़ाना है लिहाज़ा 'ओवर - स्पीडिंग' करने वाले वाहनों को पकड़ने के लिए पच्चीस जगहों पर पहले से ही कैमरा लगा दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल भी कुछ समय पूर्व शुरू हो चुका है. तो अब तय रफ्तार सीमा से तेज़ चल रही गाड़ियों पर पैनी नज़र रखी जायेगी और चालान काटने में टाइम भी नही लगेगा.
राष्ट्रीय हाईवे 24 (NH24) पर अक्षरधान से लेकर रिंग रोड तक कैमरा लगे हैं, शालीमार बायपास से ITO ISBT और कश्मीरी गेट, नेल्सन मंडेला रोड, DND इत्यादि सड़कों पर जगह-जगह कानून का उलंघन करने वालों और गैरजिम्मेदारी से वाहन चलाने वालों को पकड़ने की तैयारी कर ली गयी है.
नए संषोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने वालों को अब मोटी दंड राशि देनी पड़ेगी. याद दिला दें कि 'ओवर - स्पीडिंग' करने पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना गाड़ियों के लिए रखा गया है और मध्यम व्यावसायिक वाहनों के लिए ये जुर्माना दो गुना यानि कि दो हज़ार रुपये है. तेज़ रफ़्तार के साथ साथ अगर आप रैश ड्राइविंग करते , रेस लगाते हुए पड़के गए तो पांच हज़ार का जुर्माना तो होगा ही साथ ही तीन महीने के लिए आपका लाइसेंस भी जप्त करा लिया जाएगा.
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