नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत अदालत ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामले में खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. इससे पहले रविवार देर रात को दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को गुड़गांव के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया था. नवनीत कालरा लगातार फरार चल रहा था.


सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा को वीडियो कांन्फ्रेंस के ज़रिए दिल्ली की साकेत अदालत में पेश किया. क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से नवनीत कालरा की 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी. नवनीत कालरा के वकील ने पुलिस रिमांड का विरोध किया. 


 


नवनीत कालरा के वकील ने अदालत में क्या दलीलें दींं


अदालत में नवनीत कालरा के वकील का कहना था कि नवनीत कालरा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैट्रिक्स कंपनी से खरीदे थे और सारा पैसा ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए दिया गया है. इतना ही नही नवनीत कालरा ने काला बाजारी के खिलाफ खुद पुलिस में शिकायत की थी. इसी मामले में मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ और अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. नवनीत कालरा के वकील ने पुलिस के 5 दिन कि कस्टडी रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बिल और बैंक अकाउंट की डिटेल पुलिस को दे दी है.


दिल्ली पुलिस का अदालत में कहना था कि आरोपी नवनीत कालरा पर बेहद संगीन आरोप हैं. जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जर्मनी के बताकर बेचे, जबकि वे चीन और हांगकांग निर्मित थे और ठीक तरीके से काम भी नहीं कर रहे थे. मामले के जांच अधिकारी का कहना था कि अभी 748 कंसंट्रेटर में से 524 की डिटेल हमें मिली है. हमें अभी लैपटॉप और अन्य कुछ गैजेट बरामद करने हैं. जिसके बाद अदालत ने नवनीत कालरा को तीन दिन की क्राइम ब्रांच की रिमांड पर भेज दिया.


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