दिल्ली में घट सकती है शराब पीने की कानूनी उम्र और कम हो सकती है ड्राई डे की संख्या, जनता से मांगे गये सुझाव
इस कमेटी का उद्देश्य शराब के दाम तंत्र को आसान बनाने, शराब कारोबार में अन्य दिक्कतों का समाधान निकालने, राज्य के उत्पाद शुल्क में वृद्धि के उपाय सुझाना था. इसी कमेटी ने शराब बिक्री से जुड़े नियमों में बदलाव की सिफारिश की है.
नई दिल्ली: दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल किया जा सकता है. साथ ही ड्राई डे की संख्या भी घटाकर 3 की जा सकती है. दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने ये सुझाव दिए हैं जिस पर जनता के सुझाव जानने के बाद फैसला लिया जान है.
दिल्ली सरकार ने एक्साइज रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था. सितंबर महीने में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में यह समिति बनाई थी. समिति का काम राजस्व बढ़ाने, शराब कारोबार की दिक्कतें दूर करने के लिए सुझाव देना है.
जानिये क्या हैं समिति की मुख्य सिफारिशें
- समिति ने अपनी सिफारिशों में दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने के सुझाव दिया है. रिपोर्ट में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल होने का हवाला दिया गया है.
- इसी तरह पड़ोसी राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर साल में ड्राई डे की संख्या घटाकर 3 करने का सुझाव भी है. अगर सुझाव मान लिया जाता है तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के दिन ही शराब के ठेके बंद रहेंगे.
- इसके साथ ही समिति ने अपने सुझावों में डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर और वाइन बेचने के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तों को आसान बनाने और पूरे शहर में एक समान ठेके खोलने का सुझाव दिया है.
- अभी दिल्ली में कुल 864 शराब के ठेके हैं, लेकिन किन्हीं स्थानों पर इनका संख्या कम तो कहीं ज्यादा है. समिति ने सुझाव दिया है कि सभी 272 म्यूनिसिपल वार्डों में 3-3 शराब की दुकानें होनी चाहिए.
- NDMC में 24 और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 6 दुकानें होनी चाहिए.
- सभी 70 विधानसभाओं में एक सरकारी शराब की दुकान जिसके पास देशी शराब बेचने का भी लाइसेंस हो, होनी चाहिये.
- इनके अलावा समिति ने देशभर के प्रतिष्ठित ब्रांड को रजिस्ट्रेशन में तरजीह देने और हर दो साल पर लॉटरी से रिटेल लाइसेंस अलॉटमेंट के भी सुझाव दिए हैं.
समिति की सिफारिशों पर जनता से मांगे गये सुझाव समिति की इन सिफारिशों को दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इस पर जनता से सुझाव मांगे गये हैं. लोग ई-मेल के ज़रिए अपने सुझाव excise.policy@delhi.gov.in पर भेज सकते हैं. सुझाव देने की आखिरी तारीख 21 जनवरी 2021 है. इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपेंगी और अंतिम फैसला सरकार के हाथों में होगा.
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