नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शराब पीने की आयु सीमा 25 साल से घटाकर 2 साल की जा सकती है. इसके साथ ही बीयर और वाइन जल्द ही डिपार्टमेंटल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही ड्राई डे की संख्या घटाकर सिर्फ तीन की जा सकती है. आने वाले दिनों में दिल्ली में शराब बिक्री के नियमों में इस तरह के अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
दरअसल दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सितंबर महीने में एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी का चेयरमैन आबकारी आयुक्त को बनाया गया था. इस कमेटी का उद्देश्य शराब के दाम तंत्र को आसान बनाने, शराब कारोबार में अन्य दिक्कतों का समाधान निकालने, राज्य के उत्पाद शुल्क में वृद्धि के उपाय सुझाना था. इसी कमेटी ने शराब बिक्री से जुड़े नियमों में बदलाव की सिफारिश की है.
इन सुझावों के अलावा कमेटी ने कुछ और सिफारिशें भी हैं. जैसे सभी 272 म्यूनिसिपल वार्डों में 3-3 शराब की दुकानें मतलब कुल 816 दुकानें होनी चाहिए. नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 24 रिटेल दुकानें हों. आईजीआई यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर छह रीटेल वेंड्स हों.
बता दें कि दिल्ली में अभी कुल 864 शराब ब्रिक्री की रिटेल दुकानें हैं लेकिन इलाके के आधार पर इनकी संख्या का कोई बंटवारा नहीं है. कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार अब जनता से सुझाव मांग सकती है.
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