निर्भया गैंगरेप: दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने पर नहीं हुआ फैसला, 7 जनवरी को अगली सुनवाई
जज ने कहा कि मुकेश के लिए कोई नहीं आया है. उसने मुझे वीडियो कांफ्रेंसिंग में बताया था कि एम एल शर्मा उसके वकील हैं. कम से कम उसको कोई वकील मिलना चाहिए.
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले में सभी दोषियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट जारी करने को लेकर फैसला नहीं हो पाया. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 7 जनवरी को तय कर दी है. निर्भया की मां आशा देवी ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है. इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय के वकील एपी सिंह की ओर से तमाम दलील सुनने के बाद अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. यानी सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय की सजा को बरकरार रखा है.
आज पटियाला हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने पूछा कि पुनर्विचार याचिका का क्या हुआ? वकीलों ने बताया कि खारिज हो गई है.
निर्भया गैंगरेप: दोषी अक्षय की सज़ा-ए-मौत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका
पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने कहा कि मेरे ख्याल से दया याचिका खारिज होने के बाद मुझे डेथ वारंट जारी करना चाहिए. मेरे पास मामला एक साल से लंबित है. दोषियों ने अब तक सब कानूनी विकल्प इस्तेमाल नहीं किए हैं. जज ने कहा कि मुकेश के लिए कोई नहीं आया है. उसने मुझे वीडियो कांफ्रेंसिंग में बताया था कि एम एल शर्मा उसके वकील हैं. कम से कम उसको कोई वकील मिलना चाहिए.
पीड़ित पक्ष के वकील- फांसी के आदेश में कोई दिक्कत नहीं है. 14 दिन की सीमा के पार तारीख तय करें. दोषियों के पास जो विकल्प हैं, वह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
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