Mohammed Zubair Alt News: कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा, ट्वीट को लेकर किया था गिरफ्तार
Mohammed Zubair: मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. उन्हें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
Mohammed Zubair Alt News: ऑल्ट न्यूज (Alt News) के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जुबैर की हिरासत की अवधि पांच दिन और बढ़ाने की मांग की थी. दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि जुबैर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिस ट्वीट की जांच पर दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ अलग-अलग मामलों में अन्य एफआईआर भी दर्ज हैं.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मोहम्मद जुबैर की निशानदेही पर पुलिस को उसके बैंगलोर स्थित घर से मोबाइल/लैपटॉप बरामद करना है. इसलिए पुलिस को उसे बैंगलोर ले जाना है. अभी तक उसने जांच में सहयोग नहीं दिया है. लिहाजा चार दिन की पुलिस रिमांड दी जाती है. जुबैर को 2 जुलाई को पेश किया जाएगा.
जुबैर की ओर से क्या कहा गया?
वहीं जुबैर की ओर से वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर फैक्ट चेकर हैं. सोशल मीडिया पर झूठ का पर्दाफाश करते हैं. इसलिए बहुत से लोग इन्हें नापंसद करते है. ये बैंगलोर में रहते हैं. दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया गया था. नोटिस किसी और केस के लिए दिया गया था और गिरफ्तारी दूसरी केस में हुई.
ग्रोवर ने कहा कि ट्वीट मार्च 2018 का है. दिल्ली पुलिस ने उन पर हनीमून होटल से का नाम एडिट करने का आरोप लगाया है. जुबैर द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर फिल्म की थी, उसने एडिट नहीं की. ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी. उन्हें रिमांड कॉपी या एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई.
बीती रात दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि ऑल्ट न्यूज (Alt News) के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को बीती रात दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था. पुलिस ने उन्हें आईपीसी की धारा 153/295 के तहत गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जुबैर की तरफ से विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ पोस्ट की गई तस्वीर और ट्वीट अत्यधिक उत्तेजक हैं और जानबूझकर किए गए हैं. इससे सार्वजनिक शांति बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है. इन्हीं पोस्ट के आधार पर उपरोक्त मामला दर्ज किया गया है.
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