Wrestler Sexual Harassment Case: पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में शनिवार (16 सितंबर) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) भी कोर्ट में मौजूद रहे. 


कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने दोषमुक्त नहीं किया है. कमेटी ने सिफारिशें दी थीं, फैसला नहीं. बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस 23 सितंबर को भी बहस जारी रखेगी. सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर तय की गई है. 


बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप


महिला एथलीटों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट सहित देश के नामी पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था.


सरकार ने खिलाड़ियों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए निगरानी समिति का गठन किया था. साथ ही मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल करने की भी बात कही थी. जिसके बाद पहलवानों ने अपना धरना होल्ड कर दिया था.


जून में दायर किया गया था आरोप पत्र


दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ जून के महीने में धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और कई अन्य के तहत आरोप पत्र दायर किया था. इससे पहले 1 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान भी बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए थे. 


कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को दी थी जमानत


इस मामले में कोर्ट ने जुलाई में कुछ शर्तों के साथ बृजभूषण सिंह को जमानत दी थी. जमानत देते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश न छोड़े और मामले में गवाहों को कोई प्रलोभन न दे.


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