नई दिल्ली: प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से शुरु की गई ऑड-ईवन योजना का आज दूसरा दिन है. इसके तहत जिन गाड़ियों के नम्बर की आखिरी डिजिट ऑड (विषम) नम्बर होगी, आज वही गाड़ियां चलेंगी. सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ये नियम लागू रहेगा. वहीं इस योजना के पहले दिन यानी कल राजधानी दिल्ली में 233 लोगों के चालान काटे गए हैं.


बीजेपी नेता विजय गोयल समेत 233 लोगों के चालान कटे


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में तीसरी बार लागू की गई इस योजना का पहला दिन ‘‘सफल’’ रहा और सड़कों पर 15 लाख कारें कम नजर आईं. इस योजना के तहत बीजेपी नेता विजय गोयल समेत 233 लोगों के चालान काटे गए. गोयल ने ऑड नंबर वाली एसयूवी चलाते हुए सोमवार को ऑड-ईवन नियमों का उल्लंघन किया और इस योजना को केजरीवाल सरकार का ‘‘चुनावी हथकंडा’’ बताया. ऑड-ईवन परिवहन व्यवस्था को लागू कराने के लिए 2000 असैन्य सुरक्षा स्वयंसेवकों, दिल्ली यातायात पुलिस, राजस्व और परिवहन विभागों की 465 टीमों को सोमवार को तैनात किया गया था. इस दौरान 650 निजी बसों समेत 6000 बसों को सेवा में लगाया गया ताकि यात्रियों को परेशानी नहीं हो.


ऑड-ईवन योजना के चलते सड़कों पर गाड़ियों की संख्या अपेक्षाकृत कम नजर आई. सोमवार को सिर्फ ईवन संख्या वाली गाड़ियां ही चलीं. कई लोगों ने कहा कि वे अपने गंतव्यों पर समय से पूर्व पहुंचे. ऑड संख्या वाले वाहन रखने वाले लोगों ने यात्रा के लिए कारपूलिंग, कैब, ऑटो और सार्वजनिक परिवहन का सहारा लिया.


सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘गंभीर’ श्रेणी में रहा


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 416 रहा जो अब भी ‘गंभीर’ श्रेणी में है. एक्यूआई 0-50 के बीच ‘अच्छा’, 51-100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101-200 के बीच ‘मध्यम’, 201-300 के बीच ‘खराब’, 301-400 के बीच ‘अत्यंत खराब’, 401-500 के बीच ‘गंभीर’ और 500 के पार ‘बेहद गंभीर’ माना जाता है. ऑड-ईवन नियम के उल्लंघन पर 4000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. दिल्ली यातायात पुलिस, परिवहन और राजस्व विभाग की 600 टीमों को शहर में योजना के सख्ती से अनुपालन के लिये तैनात किया गया है.


कब चलेंगी किस नंबर की गाड़ियां


यह योजना 15 नवंबर तक सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चार पहिया वाहनों पर लागू होगी. इसके तहत जिन गाड़ियों की पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक ऑड (1,3,5,7,9) है उन्हें चार, छह, आठ, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी. इसी तरह जिन वाहनों की पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक सम (0,2,4,6,8) होगा उन्हें पांच, सात, नौ, 11,13 और 15 नवंबर को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी.


दो पहिया और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को इस योजना में छूट दी गई है लेकिन इस बार सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिये ये छूट नहीं है. जिन गाड़ियों में सिर्फ महिलाएं और उनके साथ 12 साल तक की उम्र के बच्चे होंगे, उन्हें भी छूट होगी. दिव्यांगजन के वाहनों को भी ऑड-ईवन में छूट है. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपातकालीन, प्रवर्तन सेवाओं के वाहनों समेत 29 श्रेणियों के वाहनों को इससे छूट दी गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों को हालांकि इससे छूट नहीं दी गई है.