नई दिल्ली: मयूर विहार जे त्रिलोकपुरी इलाके में 11 अगस्त को 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष चार्जशीट दायर कर दी है. ये चार्जशीट 187 पेज की है. इस मामले में न केवल रेप के तहत मामला दर्ज किया गया था, बल्कि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 और एससी एसटी एक्ट के सेक्शन 3(2)(V के तहत भी धाराएं लगाई गई थीं.
पुलिस ने इन सभी धाराओं के तहत महज 3 हफ्तों में चार्जशीट दाखिल की है. दिल्ली पुलिस का दावा है कि केंद्रीय ग्रह मंत्री अमित शाह ने ये निर्देश दिए थे कि न केवल त्वरित जांच ही बल्कि 30 दिन के अंदर चार्जशीट भी दाखिल की जाए.
30 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के अमित शाह ने दिए थे आदेश
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी चिन्मय बिस्वाल के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार की महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है. 11 अगस्त को हुई इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को त्वरित जांच करते हुए 30 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देश दिए थे, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके. इतना ही नहीं चार्जशीट 30 दिन के भीतर तैयार होकर अदालत में दाखिल हो जाये, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से हाई लेवल पर रिव्यु किया जाता था, ताकि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चल सके.
आरोपी न्यायिक हिरासत में
पुलिस के अनुसार चार्जशीट कड़कड़डूमा अदालत में (पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट) एएसजे हसन नजर के समक्ष पेश की गई है. पुलिस का अनुसार 11 अगस्त को हुई घटना के कुछ घण्टे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. त्वरित जांच के लिए 14 अगस्त को इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गयी थी. जांच के दौरान सभी सबूतों जैसे तकनीकी आदि खंगाले गए और उन्हें रिकॉर्ड पर लाया गया. वरिष्ठ अधिकारी भी इस मामले की जांच का निरीक्षण करते रहे हैं.
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