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Delhi: त्योहारी सीजन में लोगों की गैदरिंग में ढील, कड़ी शर्तों के साथ रामलीला और दुर्गा पूजा आयोजन को मिली छूट

Delhi News: DDMA के जरिए जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर अब तक लोगों के जमावड़े और गैदरिंग पर लगी रोक में ढील दी है ताकि लोग त्योहार मना सकें.

Delhi News: दिल्ली में कोरोना के नए मामले कम हैं और पॉजिटिविटी रेट भी लगातार 1% से नीचे बना हुआ है. ऐसे में त्योहारों के मौसम को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ढील दी है. हालांकि कोविड अप्रोप्रियेट बिहेवियर के नियम पालन के साथ ही ये ढील लागू होगी. DDMA द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर अब तक लोगों के जमावड़े और गैदरिंग पर लगी रोक में ढील दी है ताकि लोग त्योहार मना सकें. ये ढील 15 नवंबर तक जारी रहेगी. इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि त्योहारों से संबंधित इवेंट्स जैसे रामलीला, दुर्गा पूजा आयोजित किए जा सकेंगे लेकिन कड़ी शर्तों के साथ.

इवेंट आयोजित करने के नियम-

- कोई भी त्योहार से संबंधित इवेंट करने के लिए इलाके के DM से इजाजत लेना जरूरी होगा.

- पूरे इंस्पेक्शन के बाद किसी भी इवेंट की इजाजत इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के डीसीपी मिलकर देंगे.

- किसी बंद जगह में इवेंट में पूरी क्षमता के 50% ही लोग होंगे. 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते. खुली जगह में एरिया और सामाजिक दूरी के नियम के हिसाब से अधिकतम संख्या सख्ती के साथ तय की जाएगी.

- इवेंट ऑर्गेनाइजर इवेंट के लिए एंट्री और एग्जिट के अलग-अलग गेट रखेंगे और किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी.

- ऐसे सभी इवेंट का डाटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने पास रखेंगे और पूरी दिल्ली का डेटा डिविजनल कमिश्नर के पास रहेगा.

- हर इवेंट जैसे रामलीला/पूजा पंडाल के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. इलाके के डीसीपी भी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. यह दोनों अधिकारी सरकार के जरिए जारी आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएंगे.

- हर इवेंट ऑर्गेनाइजर या समिति को अपने इवेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी होगी. यह वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू से लेकर आखिर तक रोजाना करानी होगी.

- पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की सॉफ्ट कॉपी भी दिखानी होगी और यह सर्टिफिकेट लेना होगा कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हो रहा है.

- नोडल ऑफिसर वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे और अगर किसी भी दिशा निर्देश या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन पाया जाएगा तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसीपी को रिपोर्ट भेजेंगे. जिसके बाद इवेंट की इजाजत रद्द कर दी जाएगी.

- डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से भी सैंपल वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है.

- हर जिले में जिस इवेंट की इजाजत दी जा रही है, उसको दिए जाने वाले सर्टिफिकेट को इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसीपी साइन करके मुख्य सचिव को भेजेंगे और दिशानिर्देशों का स्टेटस बताएंगे.

- त्योहारों के दौरान किसी भी त्योहार वाले इवेंट में कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ या जमीन पर बैठा हुआ नहीं होगा. केवल कुर्सी पर बैठना होगा और दूरी के नियम का पालन करना होगा.

- इसके साथ ही त्यौहारी सीजन में मेले, फूड स्टॉल, झूला, रैली, जूलूस आदि की अनुमति नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: Coronavirus: दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक, 15 नवम्बर तक लागू रहेगा आदेश

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