दिल्ली दंगाः प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के आवेदन खारिज, वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के आवेदन खारिज होने को लेकर वक्फ बोर्ड से रिपार्ट मांगी है.
नई दिल्ली: विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति ने बुधवार को अपनी एक बैठक में वक्फ बोर्ड को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में दाखिल मुआवजा आवेदन खारिज होने के कारणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.
इसमें कहा गया कि समिति के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने प्रधान सचिव (गृह) को इस साल फरवरी में हुए दंगों के संबंध में दर्ज एफआईआर की प्रतियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.
बयान में कहा गया है, ‘‘अधिकारियों ने समिति को बताया कि जिन पीड़ितों की जानकारी सही पाई गई, उन्हें मुआवजा दिया गया. लेकिन बड़ी संख्या में आवेदनों को खारिज किया गया. दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को इसके कारणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए निर्देशित किया गया है.’’
सांप्रदायिक हिंसा में कुछ लोगों को हुआ भारी नुकसान, मुआवजा मिला कुछ हज़ार रुपये
समिति ने यह भी उल्लेखित किया कि कई प्रभावित व्यक्तियों को कुछ हज़ार रुपये का मुआवजा दिया गया जबकि सांप्रदायिक हिंसा में उन्हें भारी नुकसान हुआ था. इसमें कहा गया कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को ऐसे मामलों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है.
फरवरी में हुए दंगों में 53 लोगों की जान गई थी
हाल ही में ओखला से विधायक खान ने कहा था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को बताया कि इस साल फरवरी में हुए दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और अब तक 47 मामलों में 6.32 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है. खान के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, अधिकारियों ने समिति को बताया कि कुल 377 लोग घायल हुए थे जिनमें से 244 को 1.44 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है. कुल 1327 घरों को नुकसान पहुंचाया गया था और 552 मामलों में 7.30 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है.
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