नई दिल्ली: राशि को लेकर दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल तथ्यों को देखकर ऐसा लगता है कि ताहिर हुसैन ने अपने रसूख और रुतबे का गलत इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश रची थी ऐसे मामले में ताहिर हुसैन को जमानत नहीं दी जा सकती.


आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में तीन अलग-अलग मामलों में जमानत याचिका दायर कर जमानत देने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में दायर की गई याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अगर जांच की इस चीज के इस मोड़ पर ताहिर हुसैन को को जमानत दी जाती है तो वह मामले से जुड़े हुए गवाहों के साथ छेड़छाड़ करते हैं जो कि जांच को प्रभावित करता है.


ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि "ताहिर हुसैन इलाके के पार्षद थे और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए दंगों को भड़काने का काम किया है." यहां तक कि ताहिर हुसैन पर दंगे के लिए पैसे के इंतजाम करने का भी आरोप लगा है जो कि अपने आप में काफी गंभीर आरोप है. कोर्ट ने ज़मानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, पहली नज़र में ये साफ है कि ताहिर हुसैन ने अपने बाहुबल और राजनीतिक ताक़त का गलत इस्तेमाल करके साम्प्रदायिक दंगों की आग भड़काने में सरगना की भूमिका निभाई है. फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए शुरुआती तथ्यों से यह साफ भी हो रहा है कि ताहिर हुसैन मौके पर मौजूद था और विशेष सम्प्रदाय के लोगो को दंगे करने के लिए भड़का रहा था.


अदालत में चार्जशीट दायर करते हुए दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन पर आरोप लगाया है कि पूछताछ के दौरान ताहिर हुसैन ने कहा कि 'मेरे जानकार खालिद सैफी ने कहा कि तुम्‍हारे पास राजनीतिक पावर और पैसा दोनों है, जिसका इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ और कौम के लिए करेंगे. मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा. कश्मीर में अनुच्‍छेद 370 हटने के बाद खालिद सैफी मेरे पास आया उसने कहा कि इस बार अब हम चुप नहीं बैठेंगे. इसी बीच राम मंदिर के फैसले के साथ सीएए भी आ गया तब मुझे लगा कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है अब तो कुछ करना पड़ेगा."


दिल्ली पुलिस के अलावा इस मामले में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने भी अदालत में चार्जशीट दायर की हुई है उस चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने दिल्ली में दंगे भड़काने के लिए पैसों का भी इंतजाम किया था आरोप यह भी है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई थी. चार्जशीट के मुताबिक दंगों की तैयारी जनवरी में ही कर ली गई थी और इसके लिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार व चाकू आदि खरीदने में किया गया था.