दिल्ली दंगा: पिंजड़ा तोड़ सदस्य नताशा नरवाल को मिली जमानत, अन्य मामले में रहना होगा जेल में
पिंजड़ा तोड़ सदस्य नताशा नरवाल पर दिल्ली पुलिस ने दंगे भड़काने का आरोप लगाया था. कड़कड़डूमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है. फिलहाल एक अन्य मामले के चलते उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा.
नई दिल्लीः उत्तरपूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को भड़के दंगे से संबंधित एक मामले में नताशा नरवाल को जमानत मिल गई है. नताशा नरवाल पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की सदस्य हैं. उन्हें दिल्ली की कड़कड़डूमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिल्ली में हुए दंगे के मामले में जमानत दी है. फिलहाल वह एक अन्य मामले के चलते अभी जेल में ही रहेंगी.
दरअसल पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल पर दिल्ली दंगे के मामले में उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है. जिसके कारण दिल्ली के कोर्ट से एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद भी वह अभी फिलहाल रिहा नहीं हो पाएंगी.
दिल्ली पुलिस ने उन पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा है कि कोर्ट में दिखाए गए वीडियो में कहीं नहीं पाया गया कि नरवाल ने हिंसा भड़काई है. न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जमानत देते हुए इस बात का संज्ञान लिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से दिखाए गए वीडियो में नरवाल 'अवैध जमावड़े' में शामिल तो नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, जो यह संकेत देता हो कि वह हिंसा में शामिल थीं या उन्होंने हिंसा भड़काई हो.
कड़कड़डूमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि जब तक सभी गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती है तब तक आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती है. गवाहों को खतरा होने के भी खास आरोप नहीं हैं.' हालांकि पिंजड़ा तोड़ सदस्य को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन पर गैरकानूनी गतिविधि(रोकथाम) अधिनियम के तहत अन्य प्राथमिकी दर्ज है. नरवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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