दिल्ली दंगा: पुलिस ने 10 हजार से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, इसमें शरजील इमाम और उमर खालिद का नाम नहीं
दिल्ली दंगों के मामले में आज दाखिल चार्जशीट में उमर खालिद और शरजील इमाम का आरोपी के तौर पर नाम नहीं हैं. चूंकि कुछ दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में होगा.
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगों की चार्जशीट फाइल की है. 10 हजार पेज से अधिक की चार्जशीट में 15 आरोपियों के नाम हैं, जिनपर दंगे भड़काने का आरोप है. इन सभी आरोपियों के नाम चार्जशीट में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है.
दिल्ली दंगों के मामले में आज दाखिल चार्जशीट में उमर खालिद और शरजील इमाम का आरोपी के तौर पर नाम नहीं है. चूंकि कुछ दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में होगा.
The charge sheet in Delhi riots case filed today does not have names of Umar Khalid and Sharjeel Imam as accused. As they were arrested a few days ago, their names will be in the supplementary charge sheet. https://t.co/T1TW52yXdg
— ANI (@ANI) September 16, 2020
दिल्ली पुलिस ने आज अदालत में कहा कि उन्होंने सबूतों में 24 फरवरी की व्हाट्सएप चैट शामिल की है. जिस समय दंगे हो रहे थे प्रमुख षड्यंत्रकारी दंगा करने वालों का मार्गदर्शन कर रहे थे. हर साइट के लिए 25 वाट्सएप ग्रुप खास तौर पर बनाए गए थे. पुलिस ने प्रत्येक समूह और उसकी भूमिका की पहचान की.
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़े एक मामले में अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत उमर खालिद को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था. इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. वहीं इससे काफी पहले शरजील इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया था. उनपर भड़काउ भाषण का आरोप था.
गौरतलब है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशेाधित नागिरकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा होने के बाद 24 फरवरी को सांप्रदायिक दंगा फैल गया जिसमें 53 लोग मारे गये और करीब 200 लोग घायल हुए.