नई दिल्ली: दंगे भड़काने और आईबी कर्मचारी की हत्या के आरोपी निगम पार्षद ताहिर हुसैन से अब दिल्ली पुलिस राजफाश करवा पाती है या नहीं यह देखने वाली बात होगी. दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन को सात दिनों की रिमांड पर लिया है. कोर्ट के सामने पुलिस ने यह तर्क दिया है कि इन दिनों में ताहिर हुसैन से यह जानना है कि आखिरकार इस पूरे दंगे की साजिश कितने दिन पहले से रची गई थी और हत्या में कौन-कौन लोग शामिल हैं?
कोर्ट स्थित जज के घर पर हुई पेशी
क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन को आज कड़कड़डूमा कोर्ट में स्थित जज के घर में पेश किया. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से यह दरख्वास्त की थी कि ताहिर हुसैन को कोर्ट में पेश न करते हुए जज साहब के घर पेश किया जाए क्योंकि ताहिर हुसैन को खतरा हो सकता है. उस पर हमला किया जा सकता है. दिल्ली पुलिस के इस दरख्वास्त को मानते हुए कोर्ट ने जज के घर में पेशी के लिए सहमति दे दी थी. जिसके बाद शुक्रवार शाम को ताहिर हुसैन को पेश किया गया.
10 दिन की मांगी थी रिमांड
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट के सामने ताहिर हुसैन से पूछताछ करने के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी थी. पुलिस का तर्क था कि ताहिर हुसैन सीएए के विरोध में चल रहे प्रदर्शन का समर्थन कर रहा था. इतना ही नहीं चांद बाग-मुस्ततफाबाद इलाके में दंगा हुआ है, उसमें कहीं न कहीं ताहिर हुसैन का समर्थन रहा है. ताहिर हुसैन भी इन दंगों में लिप्त रहा है और उसने दंगाइयों को काफी सामग्री भी उपलब्ध कराई है. इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है. आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में भी ताहिर हुसैन संदेह के घेरे में है. उस पर हत्या का आरोप है.
इसके अलावा पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि ताहिर के घर से केमिकल, पेट्रोल बम का सामान और एक बड़ी गुलेल आदि सामग्री बरामद की गई है. इनका इस्तेमाल दंगों में किया गया था. पुलिस ने यह भी कहा कि इस दंगे में और षड्यंत्र में ताहिर के साथ-साथ कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन्हें पहचानना है और फिर उन्हें गिरफ्तार भी करना है. दिल्ली पुलिस के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने ताहिर को सात दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया.