Delhi Riots: दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज यानी मंगलवार (12 सितंबर) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. इससे पहले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका स्थगित कर दी गई थी. मालूम हो कि उमर खालिद पिछले तीन सालों से जेल में बंद है. 


सुप्रीम कोर्ट में पहले पांच बार उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित हो चुकी है. इनमें से दो बार उमर खालिद, दो बार कोर्ट और एक बार जज के सुनवाई से खुद को अलग करने के कारण सुनवाई स्थगित की गई है.


इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया था नोटिस


अब तक उमर खालिद की जमानत याचिका तीन अलग-अलग जजों की अगुवाई वाली पीठ के सामने सूचीबद्ध की गई. कई बार जजों की पीठ में भी बदलाव देखे गए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और छह हफ्तों में जवाब देने की मांग की गई थी, जिसके बाद मामले को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया तो मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई थी. इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस ने हलफनामे के जवाब को लेकर और समय मांगा था. 


क्या है पूरा मामला
दरअसल, 24 फरवरी 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में सीएए समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हुई थी जो देखते ही देखते नियंत्रण से बाहर होकर सांप्रदायिक हिंसा में बदल गई. इसके बाद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत फरवरी 2020 के दंगों के "मास्टरमाइंड" होने का मामला दर्ज किया गया है. इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे.


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