Delhi Court On Riots 2020: साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में हुई हिंसा से जुड़े मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और दस अन्य के खिलाफ साजिश, दंगा, हत्या और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं.
दिल्ली की अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में यह फैसला दिया है. वहीं कोर्ट ने इस हत्या में ताहिर हुसैन की भूमिका को भी अहम माना है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सभी आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे. कोर्ट ने कहा कि ताहिर भीड़ को उकसा रहा था और यह सब घटना के दौरान लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया था.
इन धाराओं के तहत किए आरोप तय
कड़कड़डूमा कोर्ट ने IPC की धारा 147, 148, 153A, 302 और 120B के तहत मामला आरोप तय किए. कोर्ट ने कहा भीड़ लोगों और उनकी संपत्ति पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार की गई थी. ताहिर हुसैन ने भी लोगों को मारने और भीड़ को उकसाने की भूमिका निभाई कि लोगों को न छोड़ा जाए. कोर्ट ने कहा कि जब अंकित भीड़ के सामने आया तो ताहिर हुसैन भीड़ को उकसाया.
अदालत ने यह भी कहा कि हुसैन निरंतर भीड़ की निगरानी कर रहा था और निर्देश दे रहा था और यह सब एक खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया है. कोर्ट ने कहा भीड़ में मौजूद सभी व्यक्ति ने एक खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाने के लक्ष्य से उसमें शामिल हुए. भीड़ लोगों को मारने-हानि पहुंचाने के स्पष्ट उद्देश्य से काम कर रही थी. कोर्ट ने कहा आरोपी के खिलाफ मौजूद प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वो दंगा करने और लोगों की संपत्ति को नष्ट करने और उनको हानि पहुंचाने वाले आपराधिक षड़यंत्र में शामिल था.
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