पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा मामले में जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी ने चार्जशीट ऐसे तैयार की जैसे कोई फ़िल्म या सीरियल की स्क्रिप्ट लिखी गयी हो. साथ ही बिना किसी पुख्ता सबूत और गवाह के उमर को आरोपी बनाया दिया.


उमर खालिद के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उमर को आरोपी बनाने के लिए जिस न्यूज क्लिप को आधार बनाया है, उस न्यूज चैनल के पास भी पूरा वीडियो मौजूद नहीं है. दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उमर के खिलाफ जिन आरोपों का जिक्र किया है, उनमें किसी भी सूरत में यूएपीए के तहत मामला बनता नहीं दिख रहा.


सीएए के खिलाफ प्रदर्शन पूरे देश में हुए थे- उमर खालिद के वकील


उमर खालिद के वकील ने दलील देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीएए के खिलाफ किसी एक समुदाय ने प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि इसको लेकर प्रदर्शन पूरे देश में हुए थे. दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है, उसमें भी उमर के खिलाफ सीधे तौर पर कोई गवाह और सबूत मौजूद नहीं है.


उमर खालिद के वकील ने दलील देते हुए कहा कि चार्जशीट इस आधार पर बनाई गई है जैसे उन्होंने उमर खालिद के दिमाग में क्या चल रहा था वो पता लिया हो. दिल्ली पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं हैं जो उनके इन दावों को साबित करता हो.


जमानत याचिका पर 6 सितम्बर होगी सुनवाई


दिल्ली पुलिस ने छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की गई है. उमर खालिद की जमानत याचिका पर सोमवार 6 सितम्बर को भी सुनवाई जारी रहेगी.


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