Delhi Riots: दिल्ली दंगा मामले में सजा का ऐलान, बुजुर्ग के घर में आग लगाने के दोषी को पांच साल की जेल
Delhi Riots Case: मनोरी ने आरोप लगाया था कि करीब 150-200 दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर पर हमला किया था, जब उनका परिवार घर पर नहीं था.
Delhi Riots: दिल्ली के एक कोर्ट ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के संबंध में गुरूवार को दिनेश यादव नामक व्यक्ति को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने पिछले महीने अपने फैसले में दिनेश यादव को एक घर को आग लगाने वाली दंगाई भीड़ में शामिल होने का दोषी पाया था.
इन दंगों के मामलों में पहली बार किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है. मामले की सुनाई के दौरान यादव की अधिवक्ता शिखा गर्ग ने बताया कि अदालत ने उनके मुवक्किल पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है. अभियोजन पक्ष के अनुसार यादव 'दंगाई भीड़ का सक्रिय सदस्य था' और वह 25 फरवरी की रात मनोरी नामक 73 वर्षीय महिला के घर में तोड़फोड़ करने और आग लगाने वालों में शामिल था.
50-200 दंगाइयों की भीड़ ने घर पर हमला किया था
मनोरी ने आरोप लगाया था कि करीब 150-200 दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर पर हमला किया था, जब उनका परिवार घर पर नहीं था. इस दौरान दंगाइयों ने सारा सामान लूट लिया और भैंस तक भी अपने साथ ले गए. यादव (25) को आठ जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने तीन अगस्त,2021 को उसपर आरोप तय किये. छह दिसंबर को उसे दोषी करार दिया गया.
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता (संशोधन) कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.
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