Delhi Riots: ईडी से जांच में सहयोग नहीं कर रहे ताहिर हुसैन, कोर्ट ने सुनवाई के बाद 6 दिन की हिरासत में भेजा
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा करवाने वाले ताहिर हुसैन से ईडी भी धन शोधन मामले में जांच कर रही है. दिल्ली की एक अदालत में ईडी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमिताभ रावत ने ताहिर हुसैन को 6 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया.
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े धन शोधन मामले में शुक्रवार को छह दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उचित जांच के लिए ईडी के आवेदन को अनुमति प्रदान की.
ईडी ने यह कहते हुए 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध किया था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे. अदालत ने हुसैन की हर 24 घंटे में चिकित्सीय जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं. इससे पहले, 22 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इंटेलीजेंस ब्यूरो कर्मी अंकित शर्मा की हत्या को लेकर दायर चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए ताहिर हुसैन को दंगे का मुख्य आरोपी माना था.
सुनियोजित तरीके से कराए दंगे
कोर्ट ने कहा था कि ताहिर हुसैन ने सुनियोजित तरीके से दंगे कराए और उसने भीड़ का नेतृत्व किया. लोगों को भड़काने के कारण दंगे हुए. अदालत ने यह भी कहा था कि पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगे की साजिश रचने के लिए अपने घर की छत का इस्तेमाल भी किया. दिल्ली हिंसा के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने राजधानी में दंगे कराने का जुर्म कबूल लिया है. ये दावा दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट में हुआ है.
ताहिर हुसैन ने दंगे कराने का जुर्म कबूला
चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने कहा है कि मैंने खालिद सैफी और उमर खालिद के जानकारों के साथ मिलकर दंगों की साजिश रची थी और दंगों को दौरान मैंने अपने परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था. ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों को लेकर एक-एक बात का खुलासा किया है. जानिए चार्जशीट में क्या-क्या दावे किए गए हैं.
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