Supreme Court: उमर खालिद की बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, 6 हफ्तों में मांगा जवाब
Supreme Court: दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को दंगों की साजिश रचने का आरोपी बनाया है. उमर खालिद के आरोपों को हाई कोर्ट ने भी गंभीर माना था और जमानत से इंकार कर दिया था.
Umar Khalid Bail Plea: दिल्ली दंगो की साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से छह हफ्ते में जवाब देने को कहा है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताते हुए ज़मानत से मना कर दिया था.
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत फरवरी 2020 के दंगों के "मास्टरमाइंड" होने का मामला दर्ज किया गया है. दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. दंगे में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे.
24 फरवरी, 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में सीएए समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हुई जो देखते ही देखते नियंत्रण से बाहर होकर सांप्रदायिक हिंसा में बदल गई.
खालिद की तरफ से सिब्बल हुए पेश
उमर खालिद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल शीर्ष अदालत में पेश हुए. सिब्बल ने कुछ तारीखों का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन घटना के दौरान खालिद वहां नहीं थे. पीठे ने कहा कि वह नोटिस जारी कर रही है और मामले को अवकाश पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.
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