CAA Protest : जामिया दंगा मामले में शरजील इमाम बरी, सीएए प्रोटेस्ट में हिंसा भड़काने का लगा था आरोप
CAA Protest 2019: दिल्ली के जामिया में सीएए आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण के एक मामले में आरोपी शरजील इमाम और उनके साथी इकबाल तन्हा को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है.
CAA Protest 2019: दिल्ली के जामिया (Jamia) में सीएए प्रोटेस्ट (CAA Protest) के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) ने बरी कर दिया है.
दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जामिया के शाहीन बाग में झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी. जिसमें पुलिस ने अपनी जांच के दौरान शरजील इमाम को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया मामला?
शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने, भड़काऊ भाषण देने और उससे जुड़े कई अन्य मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. शरजील और उनके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत वाद दर्ज किया गया था.
Delhi's Saket court discharges Sharjeel Imam in Jamia Violence case registered in 2019.
— ANI (@ANI) February 4, 2023
Violence erupted after a clash between people protesting against Citizenship Amendment Act and police. Sharjeel was granted bail in 2021.
(File Pic) pic.twitter.com/FBIM1HIOD6
'जेल में बंद हैं शरजील इमाम'
शरजील इमाम 2020 से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में जेल में बंद है. उनके ऊपर एक से अधिक मामले चल रहे हैं. इमाम और इकबाल तन्हा को स्पेशल सेल की कस्टडी में रखा गया है. पुलिस का आरोप है कि 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के पीछे भी इन इमाम और उनके साथियों की गहरी साजिश थी.
शरजील को लेकर क्या है पूरा विवाद?
जामिया के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे. कई दिन से चल रहे इस प्रदर्शन में शरजील पर आरोप है कि उन्होंने 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और 16 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग में असम और पूर्वोत्तर भारत को चिकन नेक के जरिए तोड़ देने की बात की थी.