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सीलिंग मामला: SC ने केंद्र, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- शहर एक दिन रहने लायक नहीं बचेगा

केंद्र सरकार ने कहा कि कोर्ट चाहे तो हमारे कानून को रद्द कर दे. लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है. दिल्ली के हालात को बेहतर बनाने के लिए व्यवहारिक फैसला लेने की ज़रूरत है. कोर्ट ऐसा फैसला ले और खुद उसके अमल की निगरानी करे.

नई दिल्ली: सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा, "आप अवैध को वैध में बदलने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लाख लोगों के लिए करोड़ों लोगों की उपेक्षा की जा रही है. ये शहर एक दिन रहने लायक नहीं बचेगा." जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "रिहायशी इलाके में जो व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है, उन्हें बंद होना चाहिए. दिल्ली की जनता के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता."

केंद्र सरकार ने कहा कि कोर्ट चाहे तो हमारे कानून को रद्द कर दे. लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है. दिल्ली के हालात को बेहतर बनाने के लिए व्यवहारिक फैसला लेने की ज़रूरत है. कोर्ट ऐसा फैसला ले और खुद उसके अमल की निगरानी करे.

दिल्ली सरकार ने अवैध कॉलोनियों का बचाव करते हुए कहा कि इनमें बसे लगभग 50 लाख लोगों को रातों रात हापुड़ या मेरठ जाने को नहीं कहा जा सकता दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर कोर्ट ने कहा, "हमें पता है कि शहर की बेहतरी के लिए क्या करना है. सरकार को भी दबाव में नहीं आना चाहिए."

कोर्ट ने दिल्ली सरकार, डीडीए, एमसीडी और मॉनिटरिंग कमेटी को बैठकर समस्या को हल करने के उपाय निकालने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि जो भी सुझाव हों, उन्हें हमारे सामने रखें. मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

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