Covid Restrictions: कोरोना मामले बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने बढ़ाई सख्ती, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे कोविड नियमों के उल्लंघन की जांच
Covid Restrictions in Delhi: सभी जिला मजिस्ट्रेट 24 घंटे के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में सभी दुकानों की जांच करेंगे. दुकानें ऑड ईवन के आधार पर ही खुलेंगी. इसकी वीडियो रिकार्डिंग भी की जायेगी.
Covid 19 Cases Increased in Delhi: कोरोना मामले में उछाल के बाद दिल्ली का शासन-प्रशासन हरकत में है. दिल्ली के बाजारों और मॉल में कोविड दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत के बाद सभी डीएम और संबंधित विभागों के अधिकारियों को DDMA ने आदेश जारी किए हैं. बाजारों / परिसरों और गैर-जरूरी सामानों से जुड़े मॉल की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की इजाजत दी गई है.
दिल्ली में रोज़ाना हर क्षेत्र में केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार ( 50% क्षमता के साथ ) खोलने की अनुमति होगी. इस आदेश में कहा गया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट 24 घंटे के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में सभी दुकानों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सभी ऑड ईवन के आधार पर ही खुले हो. इसकी वीडियो रिकार्डिंग भी की जायेगी.
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यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल एक साप्ताहिक बाजार को ही सभी तीन नगर निगमों/एनडीएमसी/दिल्ली छावनी बोर्ड में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे सभी साप्ताहिक बाजारों की सूची तैयार करेंगे.
बाजार और मॉल पर निगरानी
बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, बार, मंडियों, रेलवे स्टेशनों, बस-स्टॉप और आईएसबीटी जैसी जगहों पर ज़्यादा भीड़ जमा ना हो इसके लिये जरूरी कदम उठाये जायेंगे. अधिकारियों को इन जगहों पर लोगों को कोरोना के सभी नियमों का पलान करवाना भी सुनिश्चित करना होगा.
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