Shraddha Murder Case : श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ़ताब पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आज साकेत कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दायर की है. ये चार्जशीट 6629 पेज की है. चार्जशीट में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दायर की गई है, यानी हत्या और सबूत मिटाने के आरोप है. चार्जशीट पर संज्ञान 7 फरवरी को लिया जाएगा. इसके साथ ही अदालत ने आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत को 14 दिन यानी 7 फरवरी तक बढ़ा दिया है.


दिल्ली की महरौली थाना पुलिस चार्जशीट एक बक्से में लेकर अदालत पहुंची. मजिस्ट्रेट ने पुलिस से पूछा कि कितने पन्नों की चार्जशीट है, तो जांच अधिकारी ने उत्तर दिया 6629 पन्नों की. चूंकि आज आफ़ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही थी तो उसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष तिहाड़ जेल संख्या 4 से पेश किया गया.


7 फरवरी तक न्यायीक हिरासत बढ़ा दी गई है


मजिस्ट्रेट ने आफ़ताब की पेशी के दौरान ये जानकारी दी कि आज उसके वकील पेश नहीं हुए हैं. दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिस पर फिलहाल विचार किया जाएगा. अदालत ने आफ़ताब को बताया कि उसकी न्यायिक हिरासत 7 फरवरी तक बढ़ा दी गई है. चार्जशीट पर संज्ञान 7 फरवरी को लिया जाएगा.


आफ़ताब ने किया अदालत सवाल 


इस दौरान आफ़ताब ने अदालत से पूछा कि क्या मैं सवाल कर सकता हूं. अदालत से इजाजत मिलने पर आफ़ताब ने सवाल किया कि क्या ये चार्जशीट की कॉपी मेरे वकील को मिल सकती है. अदालत ने कहा कि संज्ञान लेने के बाद कॉपी आरोपी या उसके वकील को कॉपी उपलब्ध करवाई जाती है. इसके बाद आफ़ताब ने कहा कि उसके अभी के जो वकील हैं, उन्हें कॉपी न दी जाए क्योंकि वो अपना वकील बदलने जा रहा है. 


संज्ञान 7 फरवरी को लिया जाएगा


इस मामले पर अदालत में मौजूद वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि आज दिल्ली पुलिस ने साढ़े 6 हजार पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट पेश की है. आईपीसी की धारा 302 व 201 के तहत की गई है. संज्ञान 7 फरवरी को लिया जाएगा. आफ़ताब ने अपना वकील बदलने की बात कही है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है. संभव है कि 7 फरवरी को आफ़ताब फिजिकली पेश हो. इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए और जल्द से जल्द आरोपी को सजा दी जाए. हम मांग करेंगे कि ये मामला फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और निर्भया मामले की तरह न्याय देने में देरी न हो. 


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