Delhi Metro: सिख को कृपाण के साथ दिल्ली मेट्रो में जाने से रोका, DMRC और मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब
Delhi Metro: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की ओर से बयान में कहा गया है कि कृपाण सिख धर्म (Sikh) का अभिन्न हिस्सा है और संविधान का अनुच्छेद 25 सिखों को कृपाण पहनने और ले जाने की इजाजत देता है
Sikh Stopped in Metro With Kirpan: दिल्ली में मेट्रो स्टेशन (Delhi Metro Station) के अंदर कृपाण (Kirpan) के साथ सिख समुदाय के एक शख्स को कथित तौर से जाने से रोक दिया गया. मेट्रो स्टेशन के भीतर कृपाण के साथ रोके जाने को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) ने सख्त रवैया अपनाया है. आयोग ने डीएमआरसी (DMRC) के अध्यक्ष के साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव (Delhi Chief Secretary) से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) ने एक सिख की शिकायत पर डीएमआरसी अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है, जिसे कृपाण के साथ मेट्रो स्टेशन में जाने से कथित तौर पर रोका गया था.
कृपाण के साथ दिल्ली मेट्रो में जाने से रोका
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं. आयोग की तरफ से बयान में कहा गया है कि उसे दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी केवल सिंह से शिकायत मिली है कि उन्हें नई दिल्ली में द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से रोक दिया गया और कृपाण हटाने के लिए कहा गया.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सख्त
आयोग की ओर से बयान में कहा गया है कि कृपाण सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा है और संविधान का अनुच्छेद 25 सिखों को कृपाण पहनने और ले जाने की इजाजत देता है. इस घटना से सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. एनसीएम (NCM) चेयरपर्सन इकबाल सिंह लालपुरा ( Iqbal Singh Lalpura) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और दिल्ली के मुख्य सचिव से मामले में रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर जरूरी कार्रवाई की मांग की है.
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