नई दिल्ली: दिल्ली में अब गुटका और पान थूकने वालों की खैर नहीं. NDMC अब इसके लिए प्लान तैयार कर रही है और थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. हाल ही में गृह मंत्रालय ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे जिसके बाद दिल्ली में इसको लेकर फैसला किया गया.


पिछले साल दिल्ली में सिविक वार्डन्स की तैनाती की गई थी ताकि लोग गंदगी ना फैलाएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें लेकिन ये प्रयास दिल्ली वालों को बदल नहीं पाया.


गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं दिशा निर्देश


इन नए लॉकडाउन दिशा निर्देशों के मुताबिक अब सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा. जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर थूकेंगे उनसे जुर्माना वसूला जाएगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे कोविड-19 बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी.


बीमार बीएसएफ जवान से मिलने 2700 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंची उसकी मां


इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि 3 मई तक की अवधि के दौरान शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकना भी वर्जित होना चाहिए.


14 अप्रैल को जारी इस दिशानिर्देश में कहा गया है कि सभी ऑफिस में थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजर मुहैया कराए जाएं. साथ ही कोई संगठन सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के जमा होने की अनुमति नहीं देगा.


पंजाब: हमले में कटा था जिस ASI का हाथ, सरकार ने किया उसका प्रमोशन, बनाया SI


इस निर्देश में कहा गया है कि कर्मचारी एक साथ लंच ना करें इसके लिए योजना बनाई जाए साथ ही सही टाइम पर शिफ्ट भी बदली जाए. अधिक उम्र वाले लोगों और छोटे बच्चों के माता-पिता को वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान किया जाना चाहिए.


इस निर्देश में आरोग्य सेतु एप को इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है. आपको बता दें कि कई राज्यों की सरकारें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर बैन लगा चुकी हैं. ये नियम कई जगहों पर लागू है लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं.