राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बढ़ते चालान के निपटारे को आसान बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कदम उठाए जा रही है. इस कड़ी में ट्रैफिक पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालत परिसरों में ट्रैफिक चालान के सुचारु निपटारे के लिए ‘घर-घर लोक अदालत’ (Ghar Ghar Lok Adalat) का आयोजन करेगी. इसके लिए दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (Delhi State Legal Services Authority) के साथ समन्वय किया जाएगा.


अधिकारियों ने शुक्रवार के बताया,‘घर-घर लोक अदालत’ रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक तीस हजारी, साकेत, कंड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी और द्वारका जिला अदालत की परिसरों में लगेगी.


उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने इस तरह की पहल पहली बार की है. पुलिस ने बताया कि अदालत परिसरों के अलावा सामुदायिक केंद्र एवं स्कूल परिसर सहित 33 अन्य स्थानों पर भी ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए ये अदालतें लगेंगी.


संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि ट्रैफिक चालान को सौहार्द्रपूर्ण माहौल में निपटारे के लिए सभी जिला अदालत परिसरों एवं 33 अन्य स्थानों पर रविवार को ‘घर-घर लोक अदालत’ आयोजित करने में प्राधिकरण समन्वय कर रहा है.


ये भी पढ़ें: गाड़ी में अब तक नहीं लगवाया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो हो जाए सावधान, दो दिनों में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने काटे इतने चालान