नई दिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 सितंबर को लगभग 3900 से ज्यादा वाहन चालकों के चालान काटे. सभी चालान कोर्ट के किए गए हैं, क्योंकि फिलहाल दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को नकद चालान काटने की अनुमति प्राप्त नहीं है.
ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि ट्रैफिक नियमों में हुए संशोधन के बाद रविवार यानी 1 सितंबर से नई चालान राशि लागू हो चुकी है जिसके तहत रविवार को चालान काटे गए यह सभी चालान कोर्ट के किए गए हैं. नए नियमों के अनुसार चालान राशि में लगभग 5 से 20 गुना तक की वृद्धि की गई है. इस दौरान न केवल चालान किया जा रहा है बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का वाहनों के कागज भी जब्त किए जा रहे हैं.
इन इन नियमों के उलंघन में हुए चालान
नरेंद्र सिंह बुंदेला का कहना है कि सबसे ज्यादा उल्लंघन खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने का रहा, जिसके तहत 557 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं. बगैर हेलमेट लगाकर दुपहिया चलाने वालों की संख्या 336 रही जबकि ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने वालों के 195 चालान किए गए. वहीं ड्रंकन ड्राइविंग की बात करें तो इसका आंकड़ा 48 रहा है और ओवरस्पीड के तहत 42 चालान काटे गए हैं. ट्रिपल राइडिंग की बात करें तो 28 चालान किए गए हैं.
भ्र्ष्टाचार न हो इसके लिए कैमरा लगा कर रहेंगे ट्रैफिक पुलिस कर्मी
नए नियमों के तहत चालान राशि ज्यादा है, यही कारण है कि ट्रैफिक पुलिस ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भी कुछ प्रबंध किए हैं. इसके तहत ट्रैफिक पॉइंट पर तैनात होने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बॉडी में लगाए जाने वाला कैमरा भी दिया गया है और उन्हें यह हिदायत भी दी गई है कि वह इसे अपने शरीर पर लगाकर रखें. जब किसी का भी चालान करें तो कैमरा ऑन रहना चाहिए इससे दो मकसद हल होंगे. एक तो ट्रैफिक कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा और दूसरा वाहन चालकतं किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, वह भी उस में कैद हो जाएगा. फिलहाल की बात करें तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसे लगभग 600 कैमरे हैं. ज्वाइंट कमिश्नर का कहना है कि कैमरों की संख्या फिलहाल काफी है और दिल्ली के जितने भी ट्रैफिक पॉइंट है उनके लिए काफी हैं.
क्यों किये जा रहे हैं कोर्ट के चालान
कोर्ट का चालान करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अभी दिल्ली सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है. इस वजह से ट्रैफिक पुलिस के जवान मौके पर नकद राशि नहीं ले रहे हैं और सभी चालान अदालत के किए जा रहे हैं. अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस कर्मी चालान की नगद राशि भी वसूल कर सकेंगे.
जनता से अपील
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह बुंदेला ने जनता से अपील की है कि वह वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें इससे न केवल उन्हें भारी चालान राशि से मुक्ति मिलेगी बल्कि उनकी जिंदगी भी सुरक्षित रहेगी.