हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर दिल्ली परिवहन विभाग कर रहा कड़ी कार्रवाई
पिछले 2 दिनों से यह अभियान राजधानी दिल्ली में जारी है, अभियान के पहले ही दिन लगभग 200 गाड़ियों के ड्राइवरों के चालान काटे गए थे.
नई दिल्ली: आप अगर राजधानी दिल्ली में रह रहें हैं और आपने अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ ही रंगीन स्टीकर अपनी गाड़ी में नहीं लगवाएं हैं तो आपको एक मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है. दरअसल दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लोगों को जागरुक करने के लिए एक मुहीम चलाई जा रही है.
पिछले 2 दिनों से यह अभियान राजधानी दिल्ली में जारी है, अभियान के पहले ही दिन लगभग 200 गाड़ियों के ड्राइवरों के चालान काटे गए थे. जिन भी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और रंगीन स्टीकर नहीं होगा उन पर ये चालान लागू होगा.
दिल्ली का परिवहन विभाग हुआ सख्त परिवान विभाग के अधिकारीयों कि मानें तो रंगीन स्टीकर पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है. पिछले कई दिन से प्रशासन कि ओर से इसे ले कर छूट दी जा रही थी लेकिन लोगों कि ओर से लापरवाही बरती जाने के चलते अब नियम को सख्ती बरती जा रही है.
इस अभियान के तहत 9 टीमें गठित कि गई हैं. इसके तहत केवल 9 अलग-अलग इलाकों में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है.
फिलहाल तो इसे मुहीम के रूप में चलाया जा रहा है लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में इसे पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया जाएगा. लोग इस नियम का उल्लंघन ना कर सकें इसके लिए 50 टीमें गठित कि जाएंगीं जो दिल्ली में अलग-अलग इलाकों में इस बात पर ध्यान देंगी के कोई भी इन नियमों का उल्लंघन ना कर सके.
मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में यह साफ है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले जितनी भी गाड़ियां हैं उनपे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर और रंगीन स्टीकर होना आवश्यक है क्योंकि 2019 के बाद की गाड़ियां इन दोनों ही चीज़ो के साथ उपलब्ध हो गईं हैं. जिसने भी ऑनलाइन नंबर प्लेट लेने के लिए याचिका दायर कि है उन्हें चिंतित होने कि आवश्यकता नहीं है वो उसकी रसीद मौके पर मौजूद अधिकारीयों को दिखा सकते हैँ और चालान देने से बच सकते हैं.
किन गाड़ियों पर होगा नियम लागू इस नियम को फिलहाल चार पहिया वाहनों पर ही लागू किया जाएगा और दो पहिया वाहनों को इससे छुट दी गई है. साथ ही दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली गाड़ियों को भी फिलहाल इससे कुछ दिन छुट्टी दी जाएगी. HSRP 2012 के पहले से ही गाड़ियों में लगाना अनिवार्य है और कलरफुल स्टीकर दो अक्टूबर 2018 से सभी नए वाहनों में लगाया जा रहा है.
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है लेकिन फिलहाल दिल्ली में 5,500 का जुर्माना ही लिया जा रहा है.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलरफुल स्टीकर दोनों हैं आवश्यक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का साफ कहना है कि लोगों को काफी समय दिया गया है अब सख़्ती बर्तना ज़रूरी हो जाता है. कलरफुल स्टीकर पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है हांलाकि दोनों में से कोई भी एक ना होने पर चालान काटा जा सकता है. इसलिए दोनों ही चीजें गाड़ी में हों लोगों को इस बात पर खासा ध्यान देना होगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही परिवहन निगम ने इन नियमों को लागू किया है लेकिन लोगों की ओर से इन नियमों की कोताही लगातार जारी है जिसके चलते अब परिवाहन विभाग कड़ी कारवाही करेगा.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलरफुल स्टीकर्स क्यों हैं ज़रूरी? हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को इसलिए लागू किया गया है ताकि इससे वाहन की सुरक्षा पुख्ता हो और उसकी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ ना हो सके. इसके साथ ही HSRP इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि गाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां एक सेंट्रलाइज डाटा बेस में एक जुट हो जाती है जिससे चोरी हुई गाड़ी आसानी से ट्रैक की जा सकती है.
HSRP नम्बर प्लेट केवल ऑटो मोबाइल डीलर द्वारा ही लगाए जाते हैं जिनको ये प्राइवेट वेंडरस से मिलते हैं जिन्हे राज्य सरकार मान्यता देती है.
किस तरह से प्राप्त की जा सकती है HSRP नंबर प्लेट और कलरफुल स्टीकर केंद्र सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की क़ीमतों को निर्धारित नहीं किया है. दो पहिया वाहनों की कीमत 400 और चार पहिया वाहनों की 1100 तक (केटेगरी पर निर्भर) कीमत हो सकती है.
कलरफुल स्टीकर के लिए bookmyhsrp.com पर जाकर ज़रूरी जानकारी प्रदान करनी होगी और कलरफुल स्टीकर केवल तीन और चार पाहियों के वाहन के लिए उपलब्ध होगा.
1-सबसे पहले bookmyhsrp.com पर जाना होगा.
2- उसके बाद HSRP और कलर कोडड स्टीकर के ऑप्शन को चुनना होगा. अगर आपकी गाड़ी के पास HSRP है तो केवल कलर कोडेड स्टीकर के ऑप्शन को चुनना होगा.
3-जितने भी स्क्रीन पर निर्देश आएं उन्हें फॉलो करना होगा.
4-सभी आवश्यक जानकारियां देनी होगी.
5- जिसके बाद अंत में ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए ये प्रक्रिया पूरी होगी.
इसके अलावा अपने स्थानीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस जा कर लिया जा सकता है साथ ही मान्यता प्राप्त ऑटो डीलर से भी ये नंबर प्लेट मिल सकती है.
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