Delhi Unlock: दिल्ली में 26 जुलाई से खुलेंगे सिनेमा हॉल, शादियों में मेहमान भी आ सकेंगे ज्यादा, जानें और क्या-क्या खुलेगा
Delhi Unlock: 26 जुलाई से दिल्ली में और राहतों का एलान किया गया है. नए आदेशों के मुताबिक दिल्ली में सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
Delhi Unlock: राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (डीडीएमए) ने 26 जुलाई से दिल्ली में और राहतों का एलान किया है. नए आदेशों के मुताबिक 26 जुलाई से दिल्ली में सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अब सोमवार से शादी समारोहों में 100 मेहमानों के शामिल होने की मंज़ूरी दे दी है. इससे पहले दिल्ली में शादी समारोहों में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति थी. आदेश में अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में भी इज़ाफा किया गया है. अब दिल्ली में अधिकतम 100 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे.
मेट्रो के लिए जारी हुआ ये आदेश
दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वालों को भी सरकार ने राहत दी है. आदेश में बताया गया है कि मेट्रो सोमवार से शत प्रतिशत सीट क्षमता के साथ चलेगी. हालांकि किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.
शर्तों के साथ स्पा खोलने की दी गई इजाज़त
इस बार सरकार ने कारोबारी प्रदर्शनियों को भी शुरू करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन इनमें केवल कारोबारी आगंतुक ही शिरकत कर सकेंगे. इसके अलावा स्पा भी खुलेंगे. इसके लिए हालांकि सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं. नियमों के मुताबिक इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण (टीके की दोनों खुराक) या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच कराया जाना अनिवार्य होगा.
डीडीएमए के आदेश के मुताबिक अब सोमवार से अंतरराज्यीय आवागमन वाली सार्वजनिक बसों को दिल्ली में पूरी सीट क्षमता के साथ सोमवार से परिचालित किए जाने की अनुमति होगी.
दिल्ली में क्या क्या अब भी बंद
स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग इंस्टिट्यूट
सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी
आदेश में कहा गया है कि अब दिल्ली में उन सभी एक्टिविटीज को खोलने की इजाज़त होगी जिन्हें खासतौर पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है. हालांकि कंटेन्मेंट ज़ोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाली गतिविधियों की ही अनुमति होगी.