Delhi Unlock: दिल्ली में अनलॉक का पांचवां चरण, जानें आज से क्या खुलेगा और किन पर अभी रहेगी पाबंदी
कोविड अपप्रोप्रियेट व्यवहार का पालन कराने की जिम्मेदारी संस्थान के मालिकों की होगी नियम उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इमारत को सील भी किया जा सकता है. हालांकि, घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी.
नई दल्ली: कोरोना के कम होते मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक 5 लागू लागू होगा. आदेश के मुताबिक आज से दिल्ली में जिम और योगा संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी गई है.
इन सभी स्थानों पर कोविड अपप्रोप्रियेट व्यवहार का पालन कराने की जिम्मेदारी संस्थान के मालिकों की होगी नियम उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इमारत को सील भी किया जा सकता है. हालांकि, घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी. आज सुबह 5 बजे से 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक आदेश में लिखी प्रतिबंधित एक्टिविटीज पर पाबंदी जारी रहेगी.
दिल्ली में आज से क्या खुलेगा ?
- सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे.
- प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा.
- सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी.
- गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा.
- स्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे.
- बार 50% बैठने की क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे
दिल्ली में अभी भी क्या बंद रहेगा?
- स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
- सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाज़त नहीं होगी
- दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी. दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा
- सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी
- स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स
- सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स
- एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क
- बैंक्वेट, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल
- बिज़नेस टू बिज़नेस एक्सहिबिशन्स
- स्पा